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Kerala gold smuggling case : सोना तस्करी मामले में आरोपी फाजिल फरीद का दर्ज हुआ बयान

5 जुलाई को तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 30 किग्रा सोना जब्त किया था जिसे राजनयिक कंसाइनमेंट में छिपाकर रखा गया था।

By Manish PandeyEdited By: Published: Mon, 13 Jul 2020 09:45 AM (IST)Updated: Mon, 13 Jul 2020 09:45 AM (IST)
Kerala gold smuggling case : सोना तस्करी मामले में आरोपी फाजिल फरीद का दर्ज हुआ बयान
Kerala gold smuggling case : सोना तस्करी मामले में आरोपी फाजिल फरीद का दर्ज हुआ बयान

कोच्चि (केरल), एएनआइ। कोच्चि में सीमा शुल्क अधिकारियों ने फोन कॉल के जरिए सोने की तस्करी मामले में तीसरे आरोपी फाजिल फरीद का बयान दर्ज किया है। सीमा शुल्क अधिकारियों के अनुसार, फाजिल फिलहाल दुबई में है। वह त्रिशूर जिले के कोडुंगलूर मूननुपेदिका के मूल निवासी है।

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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की अदालत ने आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को केरल सोने की तस्करी मामले में 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इसके बाद दोनों को क्वारंटाइन केंद्रों में भेजा जाएगा। स्वप्ना सुरेश को त्रिशूर जिले के क्वारंटाइन केंद्र और संदीप नायर को अंगमाली में कारुकुट्टी के क्वारंटाइन केंद्र में रखा जाएगा।

इससे पहले सोना तस्करी मामले में आरोपित स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को एनआइए की टीम ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। स्वप्ना के परिवार के सदस्यों को भी हिरासत में लिया गया था। इस मामले में नाम आने के बाद से ही दोनों फरार थे। दोनों की गिरफ्तारी से कुछ ही मिनट पहले केरल के पुलिस प्रमुख लोकनाथ बेहेरा ने एनआइए और सीमा शुल्क विभाग की मदद के लिए विशेष टीम का गठन किया था।

वहीं, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को केरल के सोना तस्करी मामले में मुख्यमंत्री पी. विजयन को आ़़डे हाथों लिया और आरोप लगाया कि उन्होंने कोविड-19 से संबंधित आंक़़डों को छिपाया। नड्डा ने यह भी कहा कि केरल की वामपंथी सरकार अक्षम तथा भ्रष्ट है और हिंसा में यकीन रखती है।

बता दें कि सीमा शुल्क विभाग ने पांच जुलाई को तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 15 करोड़ रुपये मूल्य का 30 किग्रा सोना जब्त किया था। इसे राजनयिक कंसाइनमेंट में छिपाकर रखा गया था। इस मामले में शुक्रवार को एनआइए ने तिरुवनंतपुरम के स्वप्ना सुरेश, सरिथ कुमार, संदीप नायर और एर्नाकुलम के फाजिल फरीद के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।


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