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न्यायपालिका कानून नहीं बना सकती: काटजू

जयपुर। भारतीय प्रेस परिषद के चेयरमैन मार्कंडेय काटजू ने हाल में सुप्रीम कोर्ट के दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी फैसले पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश काटजू का कहना है कि इस फैसले पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका कानून नहीं बना सकती।

By Edited By: Published: Sat, 13 Jul 2013 09:48 PM (IST)Updated: Sat, 13 Jul 2013 09:51 PM (IST)
न्यायपालिका कानून नहीं बना सकती: काटजू

जयपुर। भारतीय प्रेस परिषद के चेयरमैन मार्कंडेय काटजू ने हाल में सुप्रीम कोर्ट के दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी फैसले पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश काटजू का कहना है कि इस फैसले पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका कानून नहीं बना सकती।

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जयपुर में एक कार्यक्रम के बाद काटजू ने पत्रकारों से कहा, 'इस फैसले पर मुझे कुछ आपत्तियां हैं। इसकी समीक्षा होनी चाहिए। कानून बनाना विधायिका का काम है। न्यायपालिका इसे लागू करने पर जोर दे सकती है, लेकिन वह कानून नहीं बना सकती। यहां मुझे लगता है कि न्यायपालिका, विधायिका का काम कर रही है।' उन्होंने कहा कि संविधान ने तीनों अंगों-न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका-का शक्ति क्षेत्र निर्धारित किया है। उन्हें एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को व्यवस्था दी थी कि चुने हुए प्रतिनिधि यदि दोषी करार दिए जाते हैं और ऊपर की अदालत में अपील करते हैं तो वे अपने पद पर नहीं बने रह सकते। कोर्ट ने कहा था कि दोषी ठहराए जाने की तारीख से उन्हें कानून बनाने के अयोग्य माना जाएगा।

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