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कठुआ कांड के गवाह को हिरासत में यातना के आरोप वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ दुष्कर्म एवं हत्याकांड के मुख्य गवाह को हिरासत में यातना देने का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sun, 18 Nov 2018 10:17 PM (IST)Updated: Sun, 18 Nov 2018 10:17 PM (IST)
कठुआ कांड के गवाह को हिरासत में यातना के आरोप वाली याचिका खारिज
कठुआ कांड के गवाह को हिरासत में यातना के आरोप वाली याचिका खारिज
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ दुष्कर्म एवं हत्याकांड के मुख्य गवाह को हिरासत में यातना देने का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दुष्कर्म के एक अन्य मामले में गवाह को हिरासत में प्रताड़ित किया था।

जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि कोर्ट के आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता अदालत में पेश नहीं हुआ। कठुआ कांड में मुख्य गवाह तालिब हुसैन के रिश्तेदार एम ए खान ने यह याचिका दायर की थी।

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22 अक्टूबर को पिछली सुनवाई के दौरान एम ए खान के वकील ने खुद को मुकदमे से हटाने की अर्जी दी थी, जिस पर अदालत ने खान को 13 नवंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा था। लेकिन खान कोर्ट में पेश नहीं हुए और उनकी तरफ से पैरवी करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। गौरतलब है कि इस साल जनवरी में आठ साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी।


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