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कंगना रनोट के खिलाफ कनार्टक पुलिस ने दर्ज किया केस, ट्वीट कर किसानों को लिया था निशाना पर!

तुमकुरु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अदालत ने 9 अक्टूबर को पुलिस को वकील एल रमेश नाइक द्वारा एक शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था जिसमें कहा गया था कि अभिनेत्री के ट्विटर हैंडल KanganaTeam पर 21 सितंबर के ट्वीट ने उन्हें चोट पहुंचाई।

By Nitin AroraEdited By: Published: Tue, 13 Oct 2020 04:54 PM (IST)Updated: Tue, 13 Oct 2020 04:54 PM (IST)
कंगना रनोट के खिलाफ कनार्टक पुलिस ने दर्ज किया केस, ट्वीट कर किसानों को लिया था निशाना पर!
कंगना रनोट के खिलाफ कनार्टक पुलिस ने दर्ज किया केस।

बेंगलुरु, पीटीआइ। कर्नाटक में बॉलीवुड अभिनेता कंगना रनोट के खिलाफ कथित रूप से विवादित केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को निशाना बनाने वाले एक ट्वीट के मद्देनजर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया, एक स्थानीय अदालत के हालिया आदेश के आधार पर सोमवार को तुमकुरु जिले में पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था। बताया गया कि यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं (108) (अभियोग), एक समुदाय (153A) पर वॉन विलीफिकेशन और जानबूझकर शांति भंग करने के इरादे से अपमान सहित (504) के तहत पंजीकृत किया गया है।

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तुमकुरु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अदालत ने 9 अक्टूबर को पुलिस को वकील एल रमेश नाइक द्वारा एक शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसमें कहा गया था कि अभिनेत्री के ट्विटर हैंडल @KanganaTeam पर 21 सितंबर के ट्वीट ने उन्हें चोट पहुंचाई। बता दें कि इस हैंडल द्वारा लिखा गया, 'जो लोग CAA के बारे में गलत सूचना और अफवाह फैलाते हैं, जो दंगों के कारण होते हैं, वही लोग हैं जो अब किसान बिल के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं और राष्ट्र में आतंक पैदा कर रहे हैं, वे आतंकवादी हैं।'

इसके लेकर ही नाइक ने कहा कि इस ट्वीट ने उन्हें आहत किया और उन्हें कंगना के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रेरित किया। तुमकुरु जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को पुलिस को अभिनेत्री कंगना रनोट के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कंगना को ट्वीट में कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों को टारगेट करने का प्रथम दृष्टया दोषी पाया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत जांच के लिए एक आवेदन दायर किया था। इसमें कहा गया है कि कार्यालय को कथासांद्रा पुलिस स्टेशन के सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर के साथ-साथ रिपोर्ट के लिए शिकायत की फोटोस्टेट कॉपी के साथ सूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है।


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