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Mangaluru blast case:कर्नाटक गृहमंत्री का मेंगलुरू ब्लास्ट मामले में बयान, कहा-केंद्र ने दिया NIA जांच का आदेश

Mangaluru blast case एक बयान में कर्नाटक के गृह मंत्री ज्ञानेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार ने चलती ऑटोरिक्शा में कुकर बम विस्फोट की एनआईए जांच की सिफारिश की थी जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया और प्रमुख जांच एजेंसी द्वारा जांच का आदेश दिया।

By AgencyEdited By: Babli KumariPublished: Sat, 26 Nov 2022 09:39 AM (IST)Updated: Sat, 26 Nov 2022 09:39 AM (IST)
Mangaluru blast case:कर्नाटक गृहमंत्री का मेंगलुरू ब्लास्ट मामले में बयान, कहा-केंद्र ने दिया NIA जांच का आदेश
कर्नाटक के गृह मंत्री अरगा ज्ञानेंद्र ने मेंगलुरू ब्लास्ट मामले में दिया बयान

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक के गृह मंत्री अरगा ज्ञानेंद्र ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को मेंगलुरु विस्फोट मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। ज्ञानेंद्र ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार ने चलते ऑटोरिक्शा में कुकर बम विस्फोट मामले की एनआईए जांच की सिफारिश की थी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया और देश की प्रमुख जांच एजेंसी द्वारा जांच का आदेश दिया।

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सूचनाओं के आधार पर एनआईए जांच का लिया निर्णय

कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा, 'कांकानाडी पुलिस थाने की सीमा के भीतर हुई इस घटना के संबंध में, राज्य सरकार ने प्रारंभिक जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों और अन्य सूचनाओं के आधार पर एनआईए जांच की सिफारिश करने का निर्णय लिया था।'

केंद्रीय गृह मंत्रालय में अवर सचिव विपुल आलोक ने एक आदेश में कहा, 'केंद्र सरकार की यह राय है कि एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत एक अनुसूचित अपराध किया गया है और अपराध की गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच एनआईए द्वारा की जानी चाहिए।'

मेंगलुरू में एक ऑटोरिक्शा में  हुआ था धमाका

आदेश में कहा गया, 'इसलिए, अब एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा आठ के साथ पठित धारा छह की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एनआईए को उपरोक्त मामले की जांच करने का निर्देश देती है।'

इस महीने की 19 तारीख को मेंगलुरू में एक ऑटोरिक्शा में धमाका हुआ था जिसमें यात्री और चालक घायल हो गये थे।

पुलिस ने इसे आतंकी कार्रवाई दिया करार 

पुलिस ने इसे आतंकी कार्रवाई करार दिया और यात्री को इस घटना के लिये आरोपित किया है जिसकी पहचान मोहम्मद शारिक के रूप में की गयी है।

एक अनजान से संगठन ‘इस्लामिक रेजिस्टेंस काउंसिल’ (आईआरसी) ने कर्नाटक के मंगलुरु में 19 नवंबर को हुए धमाके को कथित तौर पर अंजाम देने का दावा किया है। आईआरसी ने कहा है कि उसके ‘मुजाहिद भाई मोहम्मद शारिक’ ने ‘कादरी में एक हिंदू मंदिर’ पर हमले की कोशिश की थी।

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