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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 06, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Bengaluru Stampede: KSCA को मिली राहत, HC ने कहा- अगली तारीख तक कोई कार्रवाई न हो

Published: Fri, 06 Jun 2025 04:49 PM (IST)

कर्नाटक हाई कोर्ट ने KSCA द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ की घटना ...और पढ़ें

याचिका में चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ की घटना के संबंध में दर्ज एफआईआर को रद करने की मांग की गई।
याचिका में चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ की घटना के संबंध में दर्ज एफआईआर को रद करने की मांग की गई।

HighLights

  1. अगली सुनवाई 16 जून को होगी।
  2. कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई न हो।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के प्रबंधन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई किया। इस याचिका में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ की घटना के संबंध में दर्ज एफआईआर को रद करने की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई अब 16 जून को होगी। 

बार एंड बेंच के अनुसार, न्यायालय ने कहा, "अगली सुनवाई की तारीख तक कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बशर्ते कि वे जांच में सहयोग करें।"

RCB के निखिल सोसले गिरफ्तार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज सुबह आरोपी निखिल को दुबई जाते समय हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि जांच जारी रहने दें। गिरफ्तारी तभी होगी जब जरूरत होगी।

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)

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