जम्मू-कश्मीर: कारगिल जिले में धारा 144 लागू, स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश
कारगिल जिले में शांति बनाए रखने के लिए कारगिल सांको और द्रास में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस लेकर जिला मेजिस्ट्रेट ने एडवाइजरी जारी की है।
श्रीनगर,जेएनएन। जम्मू-कश्मीर से लेकर श्रीनगर तक धारा 144 लागू है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया है। इसलिए घाटी में शांति बनाए रखने के लिए वहां धारा 144 लागू है। अब हिंसा की आशंका देखते हुए कारगिल, द्रास और सांको में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला मेजैस्ट्रेट ने एडवाइजरी जारी की है। जिसमें कहा गया है कि घाटी में मौजूदा स्थिति को देखते हुए तहसील कारगिल, द्रास और सांको में धारा 144 लागू की जा रही है।
सीआरपीसी की धारा 144 सुबह गुरुवार सुबह पांच बजे से लागू हो गई है। जिला मेजिस्ट्रेट आईएएस बशीर उल हक चौधरी ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि कोई भी चार व्यक्ति एक साथ एक स्थान पर खड़े नहीं रह सकते हैं। किसी भी तरह की बैठक करने से पहले जिला मेजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगा। साथ ही प्राइवेट कॉलेज, स्कलों को अगले आदेश तक बंद रखने के लिए कहा गया है।
एडवाइजरी में यहभी कहा गया है कि यदि कोई इन आदेशों को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ रणबीर पिनल कोड धारा 188 कार्रवाई के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, इसमें यह साफ किया गया है कि यह नोटिस मेडिकल आफिसर और अधिकारियों और बिजली विभाग PHE, M.C पर लागू नहीं है। आगले आदेश तक सभी को यह नियम मानने के लिए कहा गया है। सभी संबंधिक कार्यालयों में इसकी कॉपी भी भेज दी गई है।
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