कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव और तीन अन्य पर 271 करोड़ का जुर्माना, दुबई से भारत में सोने की तस्करी पर हुआ एक्शन
कन्नड़ एक्ट्रेस हर्षवर्धिनी रान्या राव और तीन अन्य पर सोने की तस्करी के आरोप में कुल 270.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

हर्षवर्धिनी रान्या राव पर सोने की तस्करी के मामले में 102.5 करोड़ रुपये का जुर्माना (फाइल फोटो)
HighLights
अभिनेत्री हर्षवर्धिनी रान्या राव पर 102.5 करोड़ का जुर्माना।
चार आरोपियों पर कुल 270.8 करोड़ रुपये का जुर्माना।
बेंगलुरु में 14.2 किलोग्राम सोना जब्त, 14 पिछली खेपें भी शामिल।
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। एक्ट्रेस हर्षवर्धिनी रान्या राव और तीन अन्य लोगों पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन पर मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच 102.5 करोड़ रुपये कीमत के 127 किलोग्राम सोने की तस्करी करने का आरोप है।
यह मामला 3 मार्च 2025 को दुबई से बेंगलुरु आने के बाद रान्या के पास से 12.6 करोड़ रुपये कीमत का 14.2 किलोग्राम सोना जब्त किए जाने से जुड़ा है।
हर्षवर्धिनी रान्या राव पर 102.5 करोड़ का जुर्माना
बेंगलुरु एयरपोर्ट के ज्वाइंट कमिश्नर संदीप गुंजाल ने रान्या राव को इस पूरे कंसाइनमेंट (खेप) के लिए जिम्मेदार ठहराया और उन पर 102.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
रान्या राव के साथ ही तरुण कोंडुरु राजू पर 62.1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं साहिल सकारिया जैन और भरत कुमार जैन पर अलग-अलग 53.1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
रान्या राव और उनके साथियों ने यह सोना पिंडलियों और कमर के आसपास, ट्राउजर की जेबों में और जूतों के अंदर छिपाकर रखा था।
कस्टम्स ने रान्या राव को मुख्य आरोपी बताया है और यह भी आरोप लगाया कि राजू दुबई की तरफ से कागजी कार्रवाई और सोना सौंपने का काम संभालता था, जबकि साहिल और भरत भारत में सोने को ठिकाने लगाने और हवाला ट्रांजैक्शन के जरिए पेमेंट का इंतजाम करने में शामिल थे।
करोड़ों रुपये के सोने की तस्करी के मामले में एक्शन
रान्या के लावेल रोड स्थित घर की तलाशी लेने पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को करीब 2.7 करोड़ रुपये नकद और 2.1 करोड़ रुपये कीमत के गहने व अन्य कीमती सामान मिले। विभाग ने इस सामान को जब्त करने का आदेश दिया, क्योंकि ये तस्करी किए गए सोने की बिक्री से मिली रकम थी।
इस बड़े मामले में तस्करी की 14 पिछली खेपें भी शामिल हैं, जिनमें कुल मिलाकर 113 किलोग्राम से ज्यादा सोना था, जिसे कस्टम्स फिजिकली जब्त नहीं कर पाया था।
अधिकारी ने कहा कि इस मामले में जांच के वक्त एयरपोर्ट के 16 घंटे से ज्यादा के CCTV फुटेज, 152 दस्तावेजों और दूसरे डिजिटल व वित्तीय सबूत जुटाए गए हैं।
ये चारों लोग आदेश मिलने के 60 दिनों के अंदर कमिश्नर ऑफ कस्टम्स (अपील्स) के पास इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं।
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