Udaipur Killing: अजमेर जेल की अंधेरी कोठरियों में रहेंगे हत्यारे, वकील बोले- नहीं करेंगे पैरवी, NIA के हवाले जांच, कल तक बंद रहेगा इंटरनेट
kanhaiya lal tailor murdered case अलवर और दौसा जिलों में 2 जुलाई शाम 5.30 बजे तक इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित रखने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं कन्हैयालाल हत्याकांड (kanhaiya lal tailor murdered case) की छानबीन का मामला एनआईए को सौंप दिया गया है।
जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड की छानबीन का मामला एनआईए को सौंप दिया गया है। एनआईए ने उदयपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में शुक्रवार को जांच सौंपे जाने का आवेदन दिया। इस आवेदन पर विचार करते हुए अदालत ने जांच एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया। इस बीच अलवर और दौसा जिलों में 2 जुलाई शाम 5.30 बजे तक इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
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अजमेर जेल की अंधेरी कोठरियों में रहेंगे कन्हैयालाल के हत्यारे
उदयपुर के कन्हैयालाल के दोनों हत्यारों मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को गुरुवार देर रात तीन बजे अजमेर की हाई सिक्योरीटी जेल में पहुंचा दिया गया है। जेल में इनको जिन कोठरियों में रखा जाएगा, उनमें लाइट की व्यवस्था नहीं है। जेल के आसपास भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। शुक्रवार दोपहर में इनका मेडिकल करवाया गया। दोनों हत्यारों को अलग-अलग कोठरियों में रखा गया है।
इस जेल में रखे गए हैं 82 हार्डकोर अपराधी
जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ ने बताया कि इस जेल में 82 हार्डकोर अपराधियों को रखा गया है। जानकारी के अनुसार हाई सिक्योरिटी जेल में कैदियों को कोठरियों में ही रखा जाता है। किसी भी कैदी को परिसर में घूमने की इजाजत नहीं होती है।
इसी जेल में रखा गया था लारेंस बिश्नोई
एक कोठरी का कैदी दूसरी कोठरी के कैदी से बात नहीं कर सकता है। कोठरियों में बिजली के कनेक्शन नहीं होते हैं। जेल परिसर में लगी फ्लड लाइट से ही कोठरियों में थोड़ी बहुत रोशनी पहुंचती है। अजमेर की इस जेल में ज्यादातर खूंखार अपराधियों को रखा जाता है। कुख्यात बदमाश लारेंस बिश्नोई को भी यहां रखा गया है।
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वकील नहीं करेंगे हत्यारों की पैरवी
उदयपुर के वकीलों ने निर्णय किया है कि मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद के केस की कोई भी वकील न्यायालय में पैरवी नहीं करेगा। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरिजा शंकर मेहता ने कहा कि हम चाहते हैं कि हत्यारों को फांसी की सजा मिले। इस कारण कोई भी वकील हत्यारों के बचाव के लिए उनकी पैरवी नहीं करेगा...