छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट के जस्टिस दिवाकर का इलाहाबाद हाइकोर्ट में हुआ तबादला
16 जनवरी को जस्टिस दिवाकर ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के समक्ष अभ्यावेदन पेश करते हुए तबादला आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। साथ ही छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट में अपनी सेवाएं देने की इच्छा जताई थी।
बिलासपुर, नईदुनिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में गठित कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट के जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर के इलाहाबाद हाइकोर्ट तबादला आदेश को यथावत रखते हुए उनके अभ्यावेदन को अमान्य कर दिया है। जस्टिस दिवाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 23 वें नंबर के जज होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में जस्टिस दिवाकर का इलाहाबाद हाइकोर्ट तबादला कर दिया था। इसके बाद 16 जनवरी को जस्टिस दिवाकर ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के समक्ष अभ्यावेदन पेश करते हुए तबादला आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। साथ ही छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट में अपनी सेवाएं देने की इच्छा जताई थी। जस्टिस दिवाकर के अभ्यावेदन को कॉलेजियम ने स्वीकार करते हुए सुनवाई कर रही थी।
जस्टिस दिवाकर मार्च 2009 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जस्टिस नियुक्त हुए थे। तब से वे लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कॉलेजियम में सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोइ, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस एके सिकरी शामिल थे।