छोटा राजन फर्जी पासपोर्ट मामले में फैसला 12 को
गिरफ्तारी के वक्त छोटा राजन के पास से बरामद फर्जी पासपोर्ट बेंगलुरु स्थित कार्यालय से ही बनाया गया था।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। फर्जी पासपोर्ट मामले में अंडरवल्ड डॉन राजन सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन के खिलाफ अंतिम बहस पूरी होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआइ अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश विरेंद्र कुमार गोयल 12 अप्रैल को फैसला सुनाएंगे।
मामले में बेंगलुरु स्थित पासपोर्ट दफ्तर में कार्यरत रहे तीन अधिकारी भी आरोपी हैं। 70 से अधिक मुकदमों में आरोपी अंडरवर्ल्ड छोटा राजन के खिलाफ यह पहला मामला है जिसमें अदालत सजा पर फैसला सुनाएगी। इस मामले में ट्रायल बीते वर्ष अक्टूबर माह में ही खत्म हो गया था। पहले मामले से जुड़ी एक याचिका के हाई कोर्ट में लंबित होने के कारण और फिर ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश का तबादला होने के कारण यह मामला छह महीने से अटका रहा।
गिरफ्तारी के वक्त छोटा राजन के पास से बरामद फर्जी पासपोर्ट बेंगलुरु स्थित कार्यालय से ही बनाया गया था। राजन का दावा था कि वह लंबे समय से भारतीय जांच एजेंसियों के इशारे पर दाऊद इब्राहिम के खिलाफ काम कर रहा था। यह फर्जी पासपोर्ट भी भारतीय एजेंसियों ने ही मुहैया कराया था।