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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने मसर्रत की हिरासत रद्द की

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने आज हुर्रियत नेता मसर्रत आलम की हिरासत को रद्द कर दिया। राज्य सरकार ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद का समर्थन करने पर मसर्रत पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया था।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Fri, 21 Aug 2015 05:36 PM (IST)Updated: Fri, 21 Aug 2015 06:04 PM (IST)
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने मसर्रत की हिरासत रद्द की

श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने आज हुर्रियत नेता मसर्रत आलम की हिरासत को रद्द कर दिया। राज्य सरकार ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद का समर्थन करने पर मसर्रत पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया था।

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इससे पहले सत्ताधारी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादी मसर्रत आलम के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) लगाए जाने का बचाव किया था। उनका कहना था कि लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद का समर्थन करने वाली गतिविधियों से जम्मू-कश्मीर का माहौल बिगड़ सकता था। पहले विपक्षी नेता के रूप में महबूबा ने पीएसए को लोकतंत्र के लिए काला धब्बा बताया था।

गौरतलब है कि राज्य के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मसर्रत को रिहा किया था। इस फैसले की कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की थी। साथ ही सरकार की सहयोगी दल भाजपा और सत्ताधारी पीडीपी के बीच तनाव बढ़ गया था।


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