चारा घोटाला में जगदीश शर्मा सहित 19 दोषी करार
गोड्डा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सीताराम प्रसाद की अदालत ने बुधवार को पूर्व जदयू सांसद जगदीश शर्मा सहित 19 आरोपियों को दोषी ठहराया। बाद में अदालत ने सात दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना भी लगाया।
रांची [जासं]। गोड्डा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सीताराम प्रसाद की अदालत ने बुधवार को पूर्व जदयू सांसद जगदीश शर्मा सहित 19 आरोपियों को दोषी ठहराया। बाद में अदालत ने सात दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। तीन वर्ष तक सजा होने के कारण सभी सात दोषियों को एक माह के लिए औपबंधिक जमानत मिल गई। अभियुक्तों को दस-दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।
सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक शिवकुमार काका ने बताया कि दोषी पाए गए अन्य 12 लोगों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। जगदीश शर्मा सहित अन्य दोषी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उनके लिए सजा का एलान बाद में होगा। उल्लेखनीय है कि जगदीश शर्मा को चारा घोटाला के दूसरे मामले में पूर्व में सजा हो चुकी है। इसमें वह जमानत पर हैं। यह मामला गोड्डा कोषागार से करीब डेढ़ करोड़ रुपये अवैध निकासी से संबंधित है।
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