Move to Jagran APP

चारा घोटाला में जगदीश शर्मा सहित 19 दोषी करार

गोड्डा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सीताराम प्रसाद की अदालत ने बुधवार को पूर्व जदयू सांसद जगदीश शर्मा सहित 19 आरोपियों को दोषी ठहराया। बाद में अदालत ने सात दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना भी लगाया।

By Edited By: Published: Wed, 22 Jan 2014 08:48 PM (IST)Updated: Thu, 23 Jan 2014 07:38 AM (IST)
चारा घोटाला में जगदीश शर्मा सहित 19 दोषी करार

रांची [जासं]। गोड्डा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सीताराम प्रसाद की अदालत ने बुधवार को पूर्व जदयू सांसद जगदीश शर्मा सहित 19 आरोपियों को दोषी ठहराया। बाद में अदालत ने सात दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। तीन वर्ष तक सजा होने के कारण सभी सात दोषियों को एक माह के लिए औपबंधिक जमानत मिल गई। अभियुक्तों को दस-दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।

loksabha election banner

सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक शिवकुमार काका ने बताया कि दोषी पाए गए अन्य 12 लोगों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। जगदीश शर्मा सहित अन्य दोषी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उनके लिए सजा का एलान बाद में होगा। उल्लेखनीय है कि जगदीश शर्मा को चारा घोटाला के दूसरे मामले में पूर्व में सजा हो चुकी है। इसमें वह जमानत पर हैं। यह मामला गोड्डा कोषागार से करीब डेढ़ करोड़ रुपये अवैध निकासी से संबंधित है।

चारा घोटाला: जगन्नाथ मिश्रा को मिली जमानत

मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.