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गैर-इरादतन हुई थी आईपीएस नरेंद्र की हत्या

मुरैना मे आठ मार्च को आइपीएस नरेद्र कुमार की मौत को सीबीआइ ने हत्या नही, बल्कि गैर-इरादतन हत्या का मामला माना है। बुधवार को सीबीआइ द्वारा विशेष अदालत मे पेश आरोप-पत्र मे कहा गया है कि आरोपी मनोज गुर्जर ने ट्रैक्टर रोकने का प्रयास कर रहे नरेद्र कुमार को लात मारकर गिराया, इसी दौरान ट्रैक्टर का पहिया उन पर से गुजर गया। मनोज पर शासकीय कार्य मे बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया है। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत मे है।

By Edited By: Published: Wed, 06 Jun 2012 01:13 PM (IST)Updated: Wed, 06 Jun 2012 08:44 PM (IST)
गैर-इरादतन हुई थी आईपीएस नरेंद्र की हत्या

इंदौर [जागरण संवाददाता]। मुरैना में आठ मार्च को आइपीएस नरेंद्र कुमार की मौत को सीबीआइ ने हत्या नहीं, बल्कि गैर-इरादतन हत्या का मामला माना है। बुधवार को सीबीआइ द्वारा विशेष अदालत में पेश आरोप-पत्र में कहा गया है कि आरोपी मनोज गुर्जर ने ट्रैक्टर रोकने का प्रयास कर रहे नरेंद्र कुमार को लात मारकर गिराया, इसी दौरान ट्रैक्टर का पहिया उन पर से गुजर गया। मनोज पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया है। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

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घटना वाले दिन चालक मनोज ट्रैक्टर-ट्रॉली में खदान से पत्थर भरकर ले जा रहा था। रास्ते में आइपीएस नरेंद्र कुमार ने उसे रोका। इस दौरान ट्रैक्टर के नीचे कुचल कर नरेंद्र की मौत हो गई थी। उस समय यह माना गया था कि खनन माफिया ने नरेंद्र की हत्या करवाई है। अंतत: राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी गई थी।

अदालत में सीबीआइ की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक अयाज हुसैन ने आरोपपत्र पेश किया, जिसमें कहा गया है कि घटना वाले दिन नरेंद्र कुमार ने पत्थर भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली रोकने का प्रयास किया। वे ट्रैक्टर पर चढ़ने लगे। आरोपी मनोज ने उन्हें लात मार कर गिरा दिया और और इसी दौरान ट्रैक्टर का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया। मनोज के विरुद्ध गैरइरादतन हत्या, शासकीय कार्य में बाधा डालने और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लापरवाही से वाहन चलाने का चार्ज लगाया गया है। सीबीआइ ने इस मामले में 42 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं।

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