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INX Media case: कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, विदेश जाने की मिली अनुमति

आइएनएक्‍स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम के बाटे कार्ति चिदंबरम को शर्त के साथ विदेश यात्रा की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा है कि विदेश जाने से पहले कार्ति को 2 करोड़ रुपये की राशि जमा करानी होगी।

By Manish PandeyEdited By: Published: Mon, 22 Feb 2021 11:39 AM (IST)Updated: Mon, 22 Feb 2021 12:54 PM (IST)
INX Media case: कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, विदेश जाने की मिली अनुमति
कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मिली।

नई दिल्ली, एएनआइ। आइएनएक्‍स मीडिया केस (INX Media corruption case) में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) के बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट से कार्ति चिदंबरम को शर्त के साथ विदेश यात्रा की अनुमति मिल गई है। कोर्ट के मुताबिक कार्ति को विदेश जाने से पहले 2 करोड़ रुपये की राशि जमा करानी होगा और साथ ही अपने यात्रा की पूरी जानकारी भी देनी पड़गी।

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इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में ईडी और सीबीआई को 26 फरवरी तक ब्रिटेन और दूसरे देशों से अनुरोध पत्रों पर रिपोर्ट लेने को कहा था। एजेंसियों ने विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल को सूचित किया कि ब्रिटेन के अलावा सिंगापुर, मलेशिया और मॉरीशस को भेजे गए अनुरोध पत्र पर जवाब मिलने का इंतजार है।

यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में प्रत्यक्ष निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी प्रदान करने में कथित अनियमितता से जुड़ा है। यह मंजूरी 2006 में दी गयी थी, जब पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी ने आरोप लगाया था कि चिदंबरम ने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सौदे को मंजूरी दी थी।


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