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जम्मू कश्मीर में आगामी महीनों से इंटरनेट में बढ़ेगी छूट, राज्य की कानून व्यवस्था में आए बड़े बदलाव

उप राज्यपाल के सलाहकार केवल कुमार शर्मा ने कहा कि मौजूदा प्रतिबंध सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए है कि इन सुविधाओं का दुरुपयोग हिंसा और अशांति फैलाने के लिए न किया जाए।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Mon, 17 Feb 2020 06:19 PM (IST)Updated: Mon, 17 Feb 2020 06:31 PM (IST)
जम्मू कश्मीर में आगामी महीनों से इंटरनेट में बढ़ेगी छूट, राज्य की कानून व्यवस्था में आए बड़े बदलाव
जम्मू कश्मीर में आगामी महीनों से इंटरनेट में बढ़ेगी छूट, राज्य की कानून व्यवस्था में आए बड़े बदलाव

बेंगलुरु, प्रेट्र। जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल के सलाहकार केवल कुमार शर्मा का कहना है कि आने वाले महीनों में इस केंद्र शासित प्रदेश में इंटरनेट और कनेक्टिविटी के मुद्दे में मिली छूट को और बढ़ा दिया जाएगा।

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उप राज्यपाल के सलाहकार केवल कुमार शर्मा ने सोमवार को निवेशकों से बातचीत के दौरान कहा कि मौजूदा प्रतिबंध सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए है कि इन सुविधाओं का दुरुपयोग हिंसा और अशांति फैलाने के लिए न किया जाए। इसलिए आने वाले कुछ महीनों में यह संभव है कि कनेक्टिविटी से जुड़े विभिन्न प्रतिबंधों में छूट दे दी जाए।

अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य की कानून व्यवस्था में बड़े बदलाव

शर्मा ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालात की समीक्षा के दिशा-निर्देश के बाद प्रशासन हर हफ्ते बैठक कर रहा है। इसके साथ ही हर पखवाड़े इंटरनेट कनेक्टिविटी की पाबंदियों में छूट देने की तैयारी है। कानून-व्यवस्था की स्थिति पर उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में पांच अगस्त को अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद से बड़े बदलाव आए हैं।

24 फरवरी तक बढ़ाया गया 2जी मोबाइल इंटरनेट

बता दें कि अभी हाल ही में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 2जी मोबाइल इंटरनेट और फिक्स्ड लाइन इंटरनेट संपर्क सेवा को 24 फरवरी तक बढ़ा दिया है। इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाने वाली टेलीकॉम कंपनियों को यह आदेश है कि वे निर्धारित 1485 वेबसाइट ही चलाएं। सोशल मीडिया एप्लीकेशन चलाने की अनुमति नहीं है। यह आदेश 16 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक लागू रहेगा।

गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवा को एक सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया गया है। 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवा को जम्मू-कश्मीर में 25 जनवरी को बहाल किया गया था। पिछले वर्ष पांच अगस्त के बाद से यह सेवा बंद थी।

गौरतलब है कि आदेश के अनुसार स्पीड सिर्फ टूजी तक ही सीमित की गई है। जहां तक फिक्स्ड लाइन इंटरनेट सेवा का ताल्लुक है तो यह सेवा 14 जनवरी से दी जा रही है। इन पर भी मंजूर वेबसाइट को चलाने की अनुमति है और सोशल मीडिया एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं हो सकता।


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