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जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को लेना है फैसला

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने शुक्रवार को बताया कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश इस मामले में आइसीजे के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं।

By Jagran News NetworkEdited By: Published: Fri, 13 Apr 2018 08:39 PM (IST)Updated: Fri, 13 Apr 2018 08:39 PM (IST)
जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को लेना है फैसला
जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को लेना है फैसला

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने कहा है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत से मौत की सजा पाए भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव के भविष्य का फैसला अब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) को लेना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने शुक्रवार को बताया कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश इस मामले में आइसीजे के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं।

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कुमार ने कहा कि भारत ने पिछले साल सितंबर में ही अपना लिखित जवाब अदालत को दे दिया था। जवाबी हलफनामे में पाकिस्तान ने जाधव से राजनयिक की मुलाकात कराने की भारत की मांग को खारिज कर दिया था। उसका कहना था कि राजनयिक की पहुंच के जरिये भारत अपने 'जासूस' से सूचनाएं हासिल करना चाहता है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के राजनयिकों के मामले में वियना समझौते के उल्लंघन के खिलाफ भारत ने अंतरराष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसमें जाधव की फांसी की सजा को तत्काल निलंबित करने का भी अनुरोध किया गया था।


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