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शीना बोरा हत्याकांड: सीबीआई अदालत से इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज

शीना बोरा हत्याकांड में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी को सीबीआई अदालत से झटका लगा है। अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

By Manish NegiEdited By: Published: Fri, 01 Apr 2016 03:31 PM (IST)Updated: Fri, 01 Apr 2016 03:36 PM (IST)
शीना बोरा हत्याकांड: सीबीआई अदालत से इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। शीना बोरा हत्याकांड में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी को सीबीआई अदालत से झटका लगा है। अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि अदालत ने इंद्राणी को जरूरत पड़ने पर निजी अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत दे दी है।

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इससे पहले सीबीआई अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत अर्जी पर सुनवाई को स्थगित कर दिया था। 43 वर्षीय इंद्राणी ने आवेदन दाखिल कर चिकित्सकीय आधार पर जमानत मांगी थी और कहा था कि वह बार बार बेहोश होने की समस्या से ग्रस्त है।

अपनी 17 पन्ने की जमानत अर्जी में इंद्राणी ने कहा था कि उसकी सेहत बिगड़ रही है और चार महीने में उसका 18 किलोग्राम वजन कम हो चुका है। उसने यह भी कहा था कि वह तनावमुक्त वातावरण में रहना चाहती है।

गौरतलब है कि शीना हत्याकांड में कथित भूमिका को लेकर इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी को भी पिछले साल 19 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।

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