शीना बोरा केस : मां इंद्राणी और सौतेले पिता पीटर पर हत्या, साजिश के आरोप तय
बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी, सौतेले पिता पीटर मुखर्जी तथा इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए।
मुंबई, प्रेट्र। साल 2012 के शीना बोरा हत्याकांड में मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी, सौतेले पिता पीटर मुखर्जी तथा इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए। सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे।
जज एचएस महाजन ने मामले में सुनवाई एक फरवरी से शुरू करने का फैसला किया। सभी तीन आरोपियों को आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 364 (अपहरण), 302 (हत्या), 34 (समान मंशा से कई लोगों द्वारा किया गया अपराध), 203 (किसी अपराध के सिलसिले में गलत सूचना देना) और 201 (साक्ष्यों को नष्ट करना) के तहत आरोपित किया गया। इसके अलावा इंद्राणी और संजीव पर उनके बेटे और शीना के भाई मिखाइल बोरा की हत्या की साजिश रचने के लिए भी आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय हुए हैं।
मिखाइल ने पहले आरोप लगाए थे कि इंद्राणी ने उसी दिन उनकी ड्रिंक में नशीला पदार्थ डाल दिया था, जिस दिन शीना की हत्या हुई थी। इसके अलावा इंद्राणी पर आईपीसी की धारा 471 (फर्जी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वास्तविक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करना) के तहत भी आरोप तय किए गए हैं। इंद्राणी, उसके पति पूर्व मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी और संजीव मंगलवार को अदालत में मौजूद थे। वे अलग-अलग बैठे हुए थे और बाद में अदालत के बाहर अपने वकीलों से बातचीत करते हुए पाए गए।
सीबीआई ने सनसनीखेज शीना बोरा हत्याकांड में आरोप तय करने के लिए 19 दिसंबर को बहस शुरू की थी। सीबीआई का कहना कि शीना का पीटर की पहली शादी से जन्मे बेटे राहुल से संबंध था, जिसके कारण उसकी हत्या की गई। शीना की 24 अप्रैल, 2012 में हत्या कर दी गई और अगले दिन रायगढ़ जिले के जंगल में उसका शव जला दिया गया।
हत्याकांड का खुलासा होने के बाद इंद्राणी को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया। साथ ही पीटर, संजीव खन्ना और इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवीर राय को भी गिरफ्तार किए गए। मामले का खुलासा करने वाला राय अब सीबीआई का गवाह बन चुका है।