सैन्य ट्रिब्यूनल ने नए नौसेना प्रमुख को कार्यभार संभालने की अनुमति दी
मिलिटरी कोर्ट ने करमबीर सिंह को 31 मई को नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। एक सैन्य ट्रिब्यूनल ने बुधवार को वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को शुक्रवार को नए नौसेना प्रमुख के तौर पर कार्यभार संभालने की इजाजत दे दी है। ट्रिब्यूनल ने उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई सात हफ्तों के लिए टाल दी है।
अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर-इन-चीफ वाइस एडमिरल बिमल वर्मा ने यहां सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल (एएफटी) में याचिका दायर कर अपनी वरिष्ठता की अनदेखी कर सिंह को नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किए जाने को चुनौती दी है।वर्मा के वकील अंकुर छिब्बर ने कहा, 'एएफटी ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई को तय की है क्योंकि सरकार ने अधिकरण के समक्ष वाइस एडमिरल सिंह की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज रखने के लिए और समय की मांग की थी।'
उन्होंने कहा कि एएफटी ने सिंह को 31 मई को एडमिरल सुनील लांबा से नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने की मंजूरी दे दी और इस पद पर उनका बना रहना मामले में अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगा।वर्मा वरिष्ठतम नौसैनिक कमांडर हैं। अधिकरण ने 22 मई को सरकार को निर्देश दिया था कि 29 मई को नए नौसेना प्रमुख की नियुक्ति से संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेज उपलब्ध कराए।
हालांकि, सरकार दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सकी और अतिरिक्त समय की मांग की। इस महीने के शुरू में रक्षा मंत्रालय ने वर्मा के आवेदन को खारिज करते हुए एक आदेश जारी किया। रक्षा मंत्रालय के आदेश के बाद वर्मा ने एएफटी में एक याचिका दायर कर सिंह की नियुक्ति और मंत्रालय द्वारा चयन के खिलाफ उनकी अर्जी खारिज किए जाने को चुनौती दी थी।
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