छोटा राजन के फर्जी पासपोर्ट की जानकारी देने से इन्कार
सिडनी स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने छोटा राजन को जारी हुए फर्जी पासपोर्ट से संबंधित रिकार्ड सार्वजनिक करने से इन्कार कर दिया है।
नई दिल्ली। सिडनी स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने छोटा राजन को जारी हुए फर्जी पासपोर्ट से संबंधित रिकार्ड सार्वजनिक करने से इन्कार कर दिया है।
कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के वेंकटेश नायक ने ऑस्ट्रेलिया स्थित भारतीय उच्चायोग से फर्जी पहचान के आधार पर राजन को जारी हुए पासपोर्ट का विवरण मांगा था। इस आवेदन को सिडनी में भारतीय मिशन को भेजा गया, जहां से छोटा राजन को पासपोर्ट जारी हुआ था।
मिशन ने आरटीआई अधिनियम की चार धाराओं 8(1)(ए), (ई), (जी) और (एच) का हवाला देते हुए जानकारी देने से इन्कार कर दिया। नायक ने दावा किया, "पहले अपीली प्राधिकरण ने मुझे ईमेल भेजा कि सीपीआइओ ने धारा 8ए, 8ई, 8जी और 8एच के तहत मेरा आरटीआइ आवेदन खारिज कर दिया।"
कई हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि महज छूट की बात कहना काफी नहीं है। लोक प्राधिकरण को सूचना से इन्कार का औचित्य जताने के लिए अवश्य ही पर्याप्त कारण देने चाहिए।
नायक ने आरोप लगाया कि मिशन का जवाब उन अधिकारियों को बचा रहा है, जिन्होंने आवश्यक जांच के बिना ही पासपोर्ट जारी किया होगा। सीबीआई पहले ही इस मामले में अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है।
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