UN की अदालत से भारत को झटका, इटली के नौसैनिक को छोड़ने का दिया आदेश
गिरोन और उसके एक और साथी मसीमिलियानी लतोरे पर केरल के समुद्र तट पर समुंद्री डाकू समझकर दो मछुआरों को गोली मारने का आरोप है।
रोम। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता अदालत ने दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी के पक्ष में फैसला देते हुए कहा है कि कार्रवाई पूरी होने तक इटली के मरीन सल्वाटोर गिरोन को स्वदेश लौटने की इजाजत दी जाए। गिरोन और उसके एक और साथी मसीमिलियानी लतोरे पर केरल के समुद्र तट पर समुंद्री डाकू समझकर दो मछुआरों को गोली मारने का आरोप है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक गिरोन के वापस लौटने की शर्तें भारत और इटली मिलकर तय करेंगे। गिरोन फिलहाल भारत में है। लेकिन इटली लगातार गिरोन की वतन वापसी की मांग कर रहा है। गिरोन से पहले लतोरे इटली वापस जा चुका हैं। भारत से उसे स्वास्थ कारणों की वजह से इटली जाने की अनुमति मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले ही महीने उसे 30 सितंबर तक भारत आने से छूट दी थी।
पढ़ें- अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: रिटायर होने के बाद भी इटली गए थे एस पी त्यागी!