रेलवे ने दी स्टेशनों पर भोजन बेचने की अनुमति, बैठकर खाने की नहीं होगी इजाजत, फूड पैक कराकर ले जा सकेंगे
रेलवे ने स्टेशनों पर अपनी खानपान और विक्रय इकाइयों को तैयार खाने की बिक्री की अनुमति प्रदान कर दी है। इन फूड प्लाजा जन आहार सेल किचेन को अपने परिसर में खाना परोसने की अनुमति नहीं होगी यहां से यात्री सिर्फ खाना पैक कराकर ले जा सकेंगे।
नई दिल्ली, पीटीआइ। त्योहारी मौसम में यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए रेलवे ने स्टेशनों पर अपनी खानपान और विक्रय इकाइयों को तैयार खाने की बिक्री की अनुमति प्रदान कर दी है। लेकिन इन फूड प्लाजा, जन आहार, सेल किचेन और रिफ्रेशमेंट रूम को अपने परिसर में खाना परोसने की अनुमति नहीं होगी, यहां से यात्री सिर्फ खाना पैक कराकर ले जा सकेंगे। इससे पहले इन इकाइयों को सिर्फ पैक किया हुआ खाना ही बेचने की अनुमति थी।
भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) ने 30 सितंबर को जारी आदेश में जोनों से कहा है कि ऐसी खानपान इकाइयां जो 30 सितंबर तक 10 फीसद लाइसेंस फीस पर सीमित विक्रय योग्य वस्तुओं के साथ संचालन में थीं, उन्हें 20 फीसद लाइसेंस फीस के साथ 31 अक्टूबर तक पैक कराकर ले जाने के लिए तैयार खाना बेचने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उन्हें खान परोसने की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि कुछ महीने पहले आदेश जारी किए जाने के बावजूद अधिकांश विक्रेताओं ने यात्रियों की कम संख्या और विक्रय योग्य वस्तुओं की सीमित संख्या की वजह से अपनी इकाइयां नहीं खोली थीं। इसके अलावा रेलवे ने राजस्व बढ़ाने की मंशा से माल ढुलाई ग्राहकों के लिए विशिष्ट रूप से एक पोर्टल तैयार किया है। इससे माल ढुलाई कराने वाले ग्राहक न केवल सीधे अधिकारियों से जुड़ सकेंगे, बल्कि वे इस पर अपनी शिकायतें भी दर्ज कर सकेंगे।
रेलवे बोर्ड के निर्देश पर रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र की टीम ने ढुलाई कारोबार विकास (एफबीडी) पोर्टल विकसित किया है।रेल मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा, एफबीडी को विशेष रूप से कस्टमर्स फर्स्ट के सिद्धांत की सोच के साथ डिजाइन और विकसित किया गया है। इससे नए ग्राहकों को रेलवे के ढुलाई कारोबार के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इस पोर्टल पर रेलवे के ढुलाई कारोबार के बारे में सूचना उपलब्ध कराई गई है।