Move to Jagran APP

विदेश में कालाधन पकड़ने को आयकर विभाग ने शुरू किया व्यापक अभियान

आयकर विभाग विदेशों से भारतीयों के बैंक खातों और उनकी अचल संपत्तियों का ब्योरा प्राप्त कर रहा है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Mon, 22 Oct 2018 08:31 PM (IST)Updated: Mon, 22 Oct 2018 10:51 PM (IST)
विदेश में कालाधन पकड़ने को आयकर विभाग ने शुरू किया व्यापक अभियान
विदेश में कालाधन पकड़ने को आयकर विभाग ने शुरू किया व्यापक अभियान

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। देश के बाहर छिपे कालेधन को वापस लाने की मुहिम को तेज करते हुए आयकर विभाग ने विदेशों में भारतीयों की अवैध अचल संपत्तियों और छुपाकर रखे गए बैंक खातों की व्यापक पड़ताल शुरू कर दी है। जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, विभाग उनके खिलाफ कालेधन पर नए कानून के तहत कार्रवाई करेगा।

loksabha election banner

सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग विदेशों से भारतीयों के बैंक खातों और उनकी अचल संपत्तियों का ब्योरा प्राप्त कर रहा है। विभाग टैक्स संबंधी मामलों की सूचना के आदान-प्रदान के लिए किए गए समझौतों के तहत इन देशों से यह सूचना प्राप्त कर रहा है। बताया जाता है कि हजारों भारतीयों ने विदेशों में बैंक खातों में धनराशि जमा की है और संपत्ति खरीदी है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष सुशील चंद्रा ने इस संबंध में आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई किए जाने की पुष्टि की है। हालांकि ऐसे कितने मामले आयकर विभाग ने पकड़े हैं, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है।

सूत्रों ने कहा कि आयकर विभाग ने विदेशी स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं तथा वित्तीय खुफिया इकाई से मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर विदेश में छिपे कालेधन के खिलाफ गहन कार्रवाई अभियान शुरू किया है। सूत्रों ने कहा कि कई मामलों में करदाताओं को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। ऐसे लोगों को यह बताने को कहा गया है कि उन्होंने किस स्रोत से आय अर्जित कर विदेशों में संपत्ति खरीदी।

सूत्रों ने कहा कि विभाग की नजर धनाढ्य वर्ग के हाई-प्रोफाइल लोगों पर है। जांच के दौरान भी व्यक्ति ऐसे पाए जाते हैं जिन्होंने कर चोरी के इरादे से अपने आयकर रिटर्न में विदेशी खातों या संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है उनके खिलाफ कालेधन पर नए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने विदेशों में रखे कालेधन को वापस लाने के लिए 2015 में नया कानून- 'द ब्लैक मनी (अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड असेट्स) एंड इंपोजीशन ऑफ टैक्स 2015' बनाया था। इस कानून के प्रभाव में आने से पूर्व आयकर कानून 1961 की धाराओं के तहत ऐसे मामलों की जांच-पड़ताल होती थी।

हालांकि नए कानून में विदेशी कालेधन के मामले पकड़े जाने पर जुर्माना और सजा बढ़ा दी गयी है। इसके तहत दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को दस साल तक की सजा हो सकती है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.