आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर आइटीआर-2 फार्म लांच किया
सभी आइटीआर फार्म करदाताओं को ई-फाइलिंग में भरने हैं। हालांकि कुछ वर्गो के करदाताओं को अपवाद स्वरूप छूट होगी।
नई दिल्ली, प्रेट्र। आयकर विभाग ने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2018-19 (वित्त वर्ष 2017-18) के लिए तीसरा आयकर रिटर्न आइटीआर-2 लांच कर दिया है। इस फार्म का इस्तेमाल उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) द्वारा किया जाता है जिन्हें व्यापार अथवा प्रोफेशन से लाभ छोड़कर बाकी सभी स्त्रोतों से आय होती है। इस फार्म का इस्तेमाल अप्रवासी भारतीय भी कर सकते हैं।
- विभाग ने अब तक तीन फार्म उपलब्ध कराए पोर्टल पर
- चार और फार्म लांच होंगे विभिन्न वर्गो के करदाताओं के लिए
- आयकर रिटर्न फार्म:
आइटीआर-1 : 50 लाख रुपये आय तक के वेतनभोगी करदाता।
आइटीआर-2 : व्यक्ति व हिंदू अविभाजित परिवार जिनकी आय व्यापार छोड़ दूसरे स्त्रोतों से हो।
आइटीआर-4 : प्रोफेशनल्स और स्वरोजगार में लगे व्यक्ति।
इसे जोड़कर विभाग अब तक तीन आयकर रिटर्न फार्म लांच कर चुका है। विभाग ने आइटीआर-1 (सहज) और आइटीआर-4 फार्म भी लांच किया है। विभाग अभी चार और फार्म पोर्टल पर लांच करेगा। विभाग के अनुसार जल्दी ही ये फार्म उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आइटीआर-1 वेतनभोगी करदाताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जिनकी आय 50 लाख रुपये तक है। इसमें करदाता एक आवासीय संपत्ति और एफडी व आरडी से प्राप्त ब्याज आय को भी शामिल कर सकते हैं। आइटीआर-4 का इस्तेमाल वे प्रोफेशनल्स और स्वरोजगार में लगे करदाता कर सकते हैं जिन्होंने प्रिजुंप्टिव इनकम स्कीम अपनाई है।
आकलन वर्ष 2018-19 के लिए नए आइटीआर फार्मो में वेतनभोगी करदाताओं को अपने वेतन का ब्रेकअप और कारोबारियों को जीएसटी नंबर और कारोबार की जानकारी देना अनिवार्य है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि नए फार्मो में कुछ कॉलमों को 'तर्कसंगत' बनाया गया है। इनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।
सभी आइटीआर फार्म करदाताओं को ई-फाइलिंग में भरने हैं। हालांकि कुछ वर्गो के करदाताओं को अपवाद स्वरूप छूट होगी। पिछले साल सहज फार्म तीन करोड़ करदाताओं ने भरा था। यह फार्म भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।