तमिलनाडु में सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक दलों के पोस्टर-बैनर हटवाने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि वह सार्वजनिक स्थानों को राजनीतिक दलों की प्रचार सामग्री और पोस्टर-बैनर आदि से खराब न होने दे।
By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sat, 09 Mar 2019 12:31 AM (IST)Updated: Sat, 09 Mar 2019 12:31 AM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि वह सार्वजनिक स्थानों को राजनीतिक दलों की प्रचार सामग्री और पोस्टर-बैनर आदि से खराब न होने दे। साफ कहा कि सरकार सार्वजनिक इमारतों की दीवारों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को खराब किए जाने से रोके।
शीर्ष न्यायालय ने दो हफ्ते में कार्रवाई पर रिपोर्ट तलब की है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों-पहाड़ी, पहाड़, चट्टानों और सार्वजनिक स्थानों की सूरत खराब करने वाले कार्यो पर अविलंब रोक लगाई जाए।
पीठ में जस्टिस एसए नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल हैं। पूरे प्रदेश में डिजिटल बैनर लगाए जाने के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने 11 जनवरी को केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। उसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को कार्रवाई के निर्देश दिए।
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