कठुआ कांड मामले में पहली ही सुनवाई में नाबालिग आरोपित की जमानत अर्जी नामंजूर
सीजेएम अमरजीत सिंह लंगेह की अदालत में नाबालिग की जमानत के लिए 15 दिन पहले अर्जी दी गई थी।
जागरण संवाददाता, कठुआ। बहुचर्चित कठुआ मामले में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के आरोपित नाबालिग की मंगलवार को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में पहली ही सुनवाई में जमानत अर्जी नामंजूर हो गई। बाल गृह आरएसपुरा (जम्मू) में रखे गए नाबालिग को अब 25 अप्रैल को जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाएगा। संभव है कि बचाव पक्ष के वकील अब जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी दें।
-बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को बुधवार को जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में किया जाएगा पेश
सीजेएम अमरजीत सिंह लंगेह की अदालत में नाबालिग की जमानत के लिए 15 दिन पहले अर्जी दी गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। अदालत में बचाव पक्ष के वकील के अलावा नाबालिग व मुख्य आरोपित सांझी राम के परिजन भी मौजूद रहे।
बच्ची का शव मिलने के दूसरे दिन 18 जनवरी को ही हीरानगर पुलिस ने स्थानीय निवासी अशरफ अली के साथ नाबालिग को भी पकड़ लिया था। नाबालिग को हीरानगर पुलिस के बाद क्राइम ब्रांच ने भी अपनी चार्जशीट में आरोपित बनाया है, जिसपर हत्या और दुष्कर्म का आरोप है।
बुधवार को नाबालिग की जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पहली बार पेशी होगी। मामले में अन्य आरोपितों की अगली सुनवाई 28 अप्रैल जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में होनी है।