एक आदेश में फैमिली कोर्ट ने 43 मामलों को खारिज किया
चेन्नई में एक फैमिली कोर्ट ने एक आदेश जारी कर 43 मामलों को खारिज कर दिया जिसके बाद वकील भी भौंचक्के रह गए।
चेन्नई। फैमिली कोर्ट की तरफ से दस लाइन के जारी एक आदेश ने 43 वैवाहिक मामलों से संबंधित विवादों के केस को खारिज कर दिया जिसे देखकर तलाक, रख रखाव पर खर्च और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी जैसे मामलों के विशेषज्ञ वकील भी सुनकर भौचक्के रह गए।
दरअसल, बुधवार को एडिशनल फैमिली कोर्ट की तरफ से 34 दंपत्तियों की याचिका लगाई गई थी जो आपसी सहमति के आधार पर मामले को सुलझाना चाहते थे। उन्होंने आपसी सहमति से कोर्ट में याचिका दायर करते हुए केस को बंद करने की दरख्वास्त की थी। इनमें से कुछ मामले सात साल से भी ज्यादा पुराने थे।
इन केसों में से एक की काउंसिल आर, सुधा का कहना है कि दंपत्तियों को शायद केस में हल्कापन का पता था इसलिए उन्होंने केस खत्म कर अपने रास्ते पर जाने का फैसला किया। बुधवार को जज ने एक सिंगल आदेश देते हुए कहा कि ये सभी समझौता ज्ञापन कानून के मुताबिक नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।