अब 16 वर्षीय किशोर भी भर सकेंगे ई-बाइक पर फर्राटा, 60 से 70 किमी प्रतिघंटा होगी स्पीड
इसमें कहा गया है कि सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 139 में संशोधन कर दिया है।
By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Fri, 23 Nov 2018 10:29 PM (IST)Updated: Sat, 24 Nov 2018 06:09 PM (IST)
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इस बीच सरकार एक अन्य नियम में संशोधन करने जा रही है। जिसके मुताबिक अब 16 वर्ष के किशोर भी 25 सीसी अथवा उससे कम क्षमता की इलेक्ट्रिक बाइक चलाने का लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए ई-बाइक की इंजन अधिकतम क्षमता को 0.25 किलोवाट से बढ़ाकर 4 किलोवाट तक किया जा रहा है।
सड़क मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार चार किलोवाट की ई-बाइक सामान्य पेट्रोल बाइक की तरह की 60-70 किमी की स्पीड पर चल सकती है। इससे युवा वर्ग इन ई-बाइकों को खरीदेगा, क्योंकि ई-बाइक का लाइसेंस 16 वर्ष में बन जाता है। अभी केवल 0.25 किवा तक की ई-बाइकों की अनुमति है, जिनकी रफ्तार सीमित होती है। इसलिए युवाओं में ये लोकप्रिय नहीं हो रही थीं।
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