Move to Jagran APP

चरित्र पर शक था और 75 साल के पति ने कर दी 65 साल की पत्नी की हत्या

कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में 75 साल के पति ने 65 साल की पत्नी को मार डाला। चरित्र पर था शक। हत्या के 11 दिन बाद मिली उम्रकैद की सजा।

By Nancy BajpaiEdited By: Published: Mon, 09 Jul 2018 12:42 PM (IST)Updated: Mon, 09 Jul 2018 01:46 PM (IST)
चरित्र पर शक था और 75 साल के पति ने कर दी 65 साल की पत्नी की हत्या
चरित्र पर शक था और 75 साल के पति ने कर दी 65 साल की पत्नी की हत्या

चित्रदुर्ग (एजेंसी)। 65 वर्ष की पत्नी के चरित्र पर शक हुआ, तो 75 साल के पति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन ये सच है। कुछ यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, तो कुछ मजाक उड़ा रहे होंगे। मामला कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले का है। अक्सर आपने खबरें सुनी होंगी कि पत्नी के विवाहेतर संबंध के चलते पति ने उसे मार डाला या फिर पत्नी के चरित्र पर शक होने पर पति ने उठाया खौफनाक कदम। पर उम्र के इस पड़ाव में क्या कोई पति अपनी पत्नी पर शक कर सकता है? हालांकि कहते है कि 'शक का बीज' आदमी से कुछ भी करा सकता है।

loksabha election banner

11 दिन... और पति को मिली उम्रकैद की सजा

इस मामले में चित्रदुर्ग की जिला अदालत ने रिकॉर्ड सुनवाई कर 11 दिन में फैसला सुना दिया। कर्नाटक में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मामले में दोषी को 11 दिन में सजा सुनाई गई हो। अदालत ने अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

27 जून को की थी पत्नी की हत्या

जानकारी के अनुसार 75 वर्षीय परमेश्वरस्वामी ने अपनी 65 वर्षीय पत्नी पुट्टम्मा की 27 जून को हत्या कर दी थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक परमेश्वरस्वामी को पत्नी के चरित्र पर शक था। हालांकि, पुलिस ने भी हत्या के छह घंटे बाद पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने दो दिन में हत्या के कारण का भी पता लगा लिया और जांच पूरी कर कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया।

बेटे ने दिए अहम सुराग

बता दें कि पुलिस को अहम सुराग देने वाला कोई और नहीं बल्कि परमेश्वरस्वामी का बेटा ही था। जिससे पुलिस को सबूत जुटाने में मदद मिली। इस बीच चित्रदुर्ग से एसपी श्रीनाथ जोशी ने बताया कि कर्नाटक में पहली बार किसी दोषी को अपराध के सिर्फ 11 दिन के भीतर सजा मिली है। बता दें कि जिला एवं सेशल जज एसबी वस्त्रमुत्त ने इस मामले में शनिवार को यह फैसला सुनाया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.