लूट रोकने के लिए कैश वैन पर नए दिशा-निर्देश की तैयारी
दिशा-निर्देशों के तहत रात नौ बजे के बाद कोई भी कैश वैन एटीएम के लिए कैश लेकर नहीं जा सकेगा।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कैश करेंसी ढोने वाले वैन की लूट की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए गृह मंत्रालय नया दिशानिर्देश जारी करने जा रहा है। इन दिशा-निर्देशों के तहत रात नौ बजे के बाद कोई भी कैश वैन एटीएम के लिए कैश लेकर नहीं जा सकेगा। यही नहीं, सभी कैश वैन को जीपीएस सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे से लैस करना अनिवार्य होगा। फिलहाल इन दिशानिर्देशों को विधि मंत्रालय के पास कानूनी राय के लिए भेजा गया है। कानूनी राय मिलते ही इन्हें लागू कर दिया जाएगा।
दरअसल, स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव में कैश वैन से लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। खासतौर पर नक्सली और आतंकवाद प्रभावित इलाकों में ऐसी घटनाएं आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रही थी। इसे रोकने के लिए कैश वैन को नियमित करना जरूरी हो गया था। गृहमंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल आठ हजार कैश वैन रोज 15,000 करोड़ रुपये लाते और ले जाते हैं। इनमें अधिकांश एटीएम में कैश भरने का काम करते हैं।
नए दिशानिर्देश के तहत अब एटीएम में नौ बजे के बाद कोई कैश नहीं डाला जाएगा। ग्रामीण इलाकों के एटीएम में इसे छह बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं नक्सली और आतंकवाद प्रभावित इलाकों में यह काम दिन में चार बजे तक ही किया जा सकेगा। इसके अलावा सभी कैश वैन में सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस सिस्टम लगाना होगा। ताकि उसके लोकेशन और उसके बाहर होने वाली गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।
यही नहीं, कैश वैन में एक ड्राइवर के साथ दो सिक्योरिटी को ऐसा रखना होगा, जो आपात स्थिति में वैन को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित हो। कैश वैन चलाने वाली एजेंसी को इनकी सुरक्षा जांच करानी होगी। इसके साथ ही दिशानिर्देश में यह भी कहा गया है कि बैंक या वित्तीय संस्थाएं दिन के पहले पहर में ही कैश वैन में नोट रख सकती है। कोई भी कैश वैन पांच करोड़ रुपये से अधिक की नकदी एक बार में नहीं ले जा सकता है।
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक बार इन दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद राज्य सरकारों को इन्हें कड़ाई से लागू करने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी, वह समय-समय पर निरीक्षण करे कि दिशानिर्देशों का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं।
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