बब्बर खालसा इंटरनेशनल के वाधवा सिंह समेत 9 UAPA के तहत आतंकी घोषित
किस्तान स्थित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मुखिया वधवा सिंह बब्बर समेत 9 लोगों को गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित कर दिया है।
नई दिल्ली, एएनआइ। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन 'बब्बर खालसा इंटरनेशनल' के मुखिया वधवा सिंह बब्बर समेत 9 लोगों को गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। इन सभी को यूएपीए एक्ट 1967 (UAPA Act 1967) के तहत आतंकी करार दिया गया है। ये सभी बब्बर खालसा इंटरनेशनल, सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स आदि आतंकवादी संगठनों से संबंधित हैं। बता दें कि इस नए कानून के तहत व्यक्ति विशेष को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। हालांकि, इससे पहले सिर्फ किसी संगठनों को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नौ आतंकियों की सूची में से ज्यादातर तो पुराने ही हैं, लेकिन सिख फॉर जस्टिस के कानूनी प्रतिनिधि गुरपतवंत सिंहह पन्नू को भी इस श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। पन्नू के अलावा जिन आतंकियों को इसमें शामिल किया गया है उनमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल के चीफ वधावा सिंह बब्बर, अंतराष्ट्रीय सिख यूथ फेडरेशन के लखबीर सिंह, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के रंजीत सिंह नीटा, खालिस्तान कमांडो फोर्स के परमजीत सिंह पंजवड़ शामिल हैं। ये सभी इस समय पाकिस्तान में हैं। उनके अलावा जर्मनी में बसे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के भूपेंद्र सिंह भिंदा और गुरमीत सिंह बग्गा भी शामिल हैं। खालिस्तान टाइगर फोर्स से संबंधित व कनाडा में रह रहे हरदीप सिंह और बब्बर खालसा इंटरनेशल से संबंधित व इंग्लैंड में रह रहे परमजीत सिंह भी हैं। इस सूची में अब एक और नाम गुरपतवंत पन्नू का भी जुड़ गया है जो पंजाब में पिछले लंबे समय से रेफरेंडम 2020 के लिए मुहिम चला रहा है। फोन कॉल्स के जरिए आ रहे संदेशों के जरिए वह यहां के सिख युवाओं को रेफरेंडम के लिए उकसा कर रहा है।
काबिले गौर है कि गुरपतवंत की इन्हीं गतिविधियों पर दैनिक जागरण के प्लेटफार्म पर दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि वह इस मामले में कंद्रीय गृह मंत्रालय से बात करेंगे।
इधर, 19 जून को ही मोहाली पुलिस ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ देशद्रोह और बगावत के आरोपों में मामला दर्ज किया है। यह मामला पन्नू के उन रिकॉर्डेड संदेशों के लिए दर्ज किया गया है, जिनमें पन्नू ने सेना के पंजाबी जवानों को उकसाने का प्रयास किया है। मोहाली जिले के कुराली सदर थाने में दर्ज इस एफआइआर में पन्नू पर अवैध गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए हैं। पता चला है कि पन्नू द्वारा कुछ सैनिकों को यह संदेश भेजने की जानकारी पंजाब विजिलेंस को मिलने पर पुलिस ने यह एफआइआर दर्ज की है।