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गृह मंत्रालय ने 70 साल पुराने विदेशी आदेश में किया संशोधन, जानें इसके पीछे की वजह

गृह मंत्रालय ने 70 साल पुराने विदेशी आदेश में संशोधन करते हुए शुक्रवार को एक गजट अधिसूचित किया है।

By Manish PandeyEdited By: Published: Fri, 20 Dec 2019 10:04 PM (IST)Updated: Fri, 20 Dec 2019 10:04 PM (IST)
गृह मंत्रालय ने 70 साल पुराने विदेशी आदेश में किया संशोधन, जानें इसके पीछे की वजह
गृह मंत्रालय ने 70 साल पुराने विदेशी आदेश में किया संशोधन, जानें इसके पीछे की वजह

नई दिल्ली, पीटीआइ। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और चीन के पर्वतारोहियों को भारत में किसी शिखर पर पर्वतारोहण से पहले अनुमति लेनी होगी। उन्हें भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा निर्धारित विशेष मार्गो का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय के एक आदेश में इस बात की जानकारी दी गई है।

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गृह मंत्रालय ने 70 साल पुराने विदेशी आदेश में संशोधन करते हुए शुक्रवार को एक गजट अधिसूचित किया है। इसमें कहा गया है कि नागरिक या इन चार देशों के मूल वाले लोगों को जो शिखर 'खोले गए' हैं, उनपर पर्वतारोहण शुरू करने से पहले अनुमति लेनी होगी।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन (आइएमएफ) मार्गो का निर्धारण करेगा। इसके अलावा आइएमएफ संपर्क अधिकारी को संबद्ध करेगा और कुछ प्रतिबंध भी लगाएगा। जिन शिखरों को पर्वतारोहण के लिए खोला गया है उसके लिहाज से यह आवश्यक माना गया है। यह काम केंद्र सरकार द्वारा विशेष आदेश के तहत किया जाएगा।

भारत ने इससे पहले देश भर में 137 शिखरों को पर्वतारोहण के लिए खोला था। इन शिखरों में सिक्किम में कंचनजंघा और नेपाल पीक, उत्तराखंड में गरुड़ पर्वत और पूर्बी दूनागिरि, जम्मू-कश्मीर में माउंट कैलास और हिमाचल प्रदेश में मुल्किला शामिल थे। भारत में करीब 200 शिखर हैं।

गजट में कहा गया है कि कोई विदेशी या विदेशियों का समूह भारत में किसी भी पर्वतीय शिखर पर नहीं चढ़ेगा या चढ़ने का प्रयास करेगा। वे केवल उन्हीं शिखरों पर चढ़ सकेंगे जिन्हें पर्वतारोहण के लिए खोला गया है। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार से पहले लिखित अनुमति लेनी होगी।


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