OCI वीजा कार्डधारकों की कुछ श्रेणियों को भारत यात्री की मिली अनुमति, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी
गृह मंत्रालय (MHA) ने OCI(ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्डधारकों की कुछ श्रेणियों को भारत की यात्रा की अनुमति दे दी है।
नई दिल्ली, एएनआइ। गृह मंत्रालय (MHA) ने OCI (ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्डधारकों की कुछ श्रेणियों को भारत की यात्रा की अनुमति दे दी है।कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत के बाहर तमाम विदेशी नागरिकों के वीजा (visas) और भारतीय मूल के लोगों का ओसीआइ कार्ड (OCI card) निलंबित कर दिया गया था। अब इसे बहाल कर दिया गया है।
Ministry of Home Affairs (MHA) allows travel of certain categories of OCI (Overseas Citizen of India) cardholders to India. pic.twitter.com/TyiTDwNLZh
— ANI (@ANI) May 22, 2020
भारत के बाहर हुए थे विदेशी नागरिकों के वीजा OCI कार्ड सस्पेंड
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत के बाहर तमाम विदेशी नागरिकों के वीजा (visas) और भारतीय मूल के लोगों का ओसीआइ कार्ड (OCI card) निलंबित कर दिया गया था। यह निलंबन तब तक जारी रहने की बात कही गई थी, जब तक विदेशों से भारत के बीच यात्रा प्रतिबंध लागू है। हालांकि देश में मौजूद सभी विदेशी नागरिक जिनके वीजा की समयसीमा खत्म हो चुकी है और भारत से बाहर नहीं जा सकते हैं वे वीजा का आवेदन बिना अतिरिक्त शुल्क के कर सकते हैं। वर्तमान में भारत में मौजूद जो भी OCI कार्ड वाले नागरिक हैं उनका कार्ड वैध रहेगा लेकिन जो भारत से बाहर के देशों में हैं उनका कार्ड सस्पेंड रहेगा।
OCI के लिए ये होती हैं शर्तें
भारत मूल का नागरिक हो या माता-पिता भारतीय नागरिक हों तब OCI कार्ड मिलना आसान होता है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़ग़ानिस्तान और ईरान कुछ ऐसे देश हैं जहां के भारतीय मूल के लोगों को यह सुविधा नहीं मिल सकती।
कभी भी भारत आ सकता है OCI धारक
जीवन भर के लिए मान्य OCI कार्ड जिसके भी पास है वह जब चाहे भारत आ सकता है वह भी बगैर वीजा के। इस कार्ड के बदौलत भारत में पूरी जिंदगी रहने के साथ यहां काम करने और तमाम आर्थिक लेन-देन की सुविधा होती है।