दाऊद व छोटा शकील को न ढूंढ़ पाने पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार
बहुचर्चित आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम व छोटा शकील के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित न होने पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता । बहुचर्चित आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम व छोटा शकील के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित न होने पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की पीठ ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपके पास दाऊद व शकील के फोन नंबर उपलब्ध हैं और आपको यह नहीं पता कि वे कहां हैं। आपका कहना है कि फिक्सिंग के इस पूरे संगठित अपराध को वे दोनों चला रहे हैं। इसके बावजूद आपके पास उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। अदालत ने कहा कि पुलिस पता लगाए कि आखिर दोनों फिक्सिंग में शामिल हैं या नहीं। अब मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी 2016 को होगी।
अदालत ने पुलिस से पूछा कि आपने सर्विस देने वाली कंपनी से उनके फोन नंबरों के बारे में जांच की थी। क्या दोनों के आवाज के नमूनों का मिलान किया गया था। पीठ ने कहा कि कोर्ट बिना साक्ष्यों के किसी को दोषी करार नहीं दे सकती है। आरोप तय करने के लिए भी प्रथमदृष्टया साक्ष्य होने चाहिए, जिससे पता चले कि आरोपी ने अपराध किया है।
दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि दोनों की आवाज के नमूनों का मिलान किया गया था। दोनों जावेद चुटानी के संपर्क में थे। चुटानी मामले में आरोपी रहे बुकी अश्वनी अग्रवाल से संपर्क में था। इससे पूर्व हाई कोर्ट ने 18 नवंबर को निलंबित क्रिकेटर एस श्रीसंत, अजीत चंदीला व अंकित चव्हाण समेत 36 लोगों को नोटिस कर जवाब-तलब किया था। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें इन 36 को आरोपमुक्त किया गया था।