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राजेश खन्ना की वसीयत की कॉपी देने पर रोक

मुंबई। बांबे हाई कोर्ट ने दिवंगत बॉलीवुड सुपर स्टार राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए उनकी वसीयत की कॉपी अभिनेता की पूर्व पार्टनर अनीता आडवाणी को देने के आदेश पर रोक लगा दी। बांबे हाई कोर्ट के जस्टिस धानुक ने 30 जुलाई के अपने आदेश में अनीता आडवाणी को वसीयत क

By Edited By: Published: Mon, 04 Aug 2014 10:42 PM (IST)Updated: Mon, 04 Aug 2014 10:44 PM (IST)
राजेश खन्ना की वसीयत की कॉपी देने पर रोक

मुंबई। बांबे हाई कोर्ट ने दिवंगत बॉलीवुड सुपर स्टार राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए उनकी वसीयत की कॉपी अभिनेता की पूर्व पार्टनर अनीता आडवाणी को देने के आदेश पर रोक लगा दी। बांबे हाई कोर्ट के जस्टिस धानुक ने 30 जुलाई के अपने आदेश में अनीता आडवाणी को वसीयत की कॉपी देने का आदेश दिया था।

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इस फैसले को चुनौती देते हुए ट्विंकल खन्ना ने खंडपीठ के सामने याचिका दायर की थी। चीफ जस्टिस मोहित शाह की अध्यक्षता में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को ट्विंकल की याचिका पर अंतिम फैसला आने तक वसीयत की कॉपी देने पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट के आज के आदेश के बाद ट्विंकल को अपने पिता की वसीयत की कॉपी अनीता आडवाणी को नहीं देनी होगी।

ट्विंकल की ओर से उनके वकीलों जनक द्वारकादास और बीरेंद्र सराफ ने तर्क दिया कि अनिता को वसीयत की कॉपी हासिल करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि न तो वह राजेश खन्ना की कोई पारिवारिक सदस्य हैं और न ही वैध उत्तराधिकारी।

दूसरी तरफ अनीता आडवाणी ने दिवंगत सुपरस्टार के साथ आशीर्वाद बंगले में उनके आखिरी दिनों में दो साल तक लिव-इन पार्टनर के रूप में रहने का दावा किया है। उन्होंने यह कहते हुए वसीयत की वैधता को चुनौती दी है कि बीमारी की वजह से खन्ना इसपर दस्तखत करने की हालत में नहीं थे।

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