हाई कोर्ट ने नलिनी चिदंबरम की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
नलिनी ने सारधा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को चुनौती दी है।
चेन्नई, प्रेट्र। मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की पत्नी और वरिष्ठ वकील नलिनी चिदंबरम की याचिका पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। नलिनी ने सारधा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति टीएस शिवाग्णनम ने नलिनी के वकील विजयनारायणन और कृष्णमूर्ति की दलील सुनने के बाद अपना आदेश सुनाया। उन्होंने ईडी की तरफ से पेश अतिरिक्त सोलिसीटर जनरल सी. राजगोपालन से कहा कि इस दौरान कोई कार्रवाई न की जाए। नलिनी ने अपनी याचिका में कहा है कि आपराधिक दंड संहिता की धारा 160 के तहत पुलिस महिला को समन जारी नहीं कर सकती।
याचिकाकर्ता के मुताबिक, सीबीआइ ने पश्चिम बंगाल के कोर्ट में सारधा चिटफंड घोटाले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें आरोपी या गवाह के तौर पर उनका नाम नहीं है, फिर भी ईडी ने उन्हें समन जारी किया। नलिनी के वकील ने कहा कि पहले दो समन में उनकी मुवक्किल ने सभी सवालों का जवाब दे दिया था। इसके बाद तीसरे और चौथे समन में समान सवालों को लेकर उन्हें पेश होने को कहा गया।
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