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ठाकरे के शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण पर हाई कोर्ट ने कहा- लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते

शिवसेना अध्‍यक्ष उद्धव ठाकरे के शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने आपत्ति जताई है। कोर्ट ने शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से चिंता व्‍यक्‍त की है।

By Tilak RajEdited By: Published: Wed, 27 Nov 2019 03:52 PM (IST)Updated: Wed, 27 Nov 2019 05:34 PM (IST)
ठाकरे के शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण पर हाई कोर्ट ने कहा- लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते
ठाकरे के शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण पर हाई कोर्ट ने कहा- लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते

मुंबई, पीटीआइ। शिवसेना अध्‍यक्ष उद्धव ठाकरे के शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने आपत्ति जताई है। कोर्ट ने शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से चिंता व्‍यक्‍त की है। बॉम्‍बे हाई कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक मैदान में इस तरह के समारोह आयोजित करना एक नियमित परंपरा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, तो हर कोई ऐसे समारोहों के लिए पार्कों का उपयोग करना चाहेगा, जस्टिस एससी धर्माधिकारी और आरआइ चागला की एक खंडपीठ ने यह बात कही। कोर्ट ने साथ ही यह भी स्‍पष्‍ट कर दिया कि अदालत शपथ ग्रहण समारोह के बारे में कुछ नहीं कह रही है।

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उद्धव ठाकरे गुरुवार शाम मध्‍य मुंबई के दादर में स्थित शिवाजी पार्क में महाराष्‍ट्र के अगले मुख्‍यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा, 'हम कल के शपथ ग्रहण समारोह के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। हम केवल प्रार्थना कर रहे हैं कि इस समारोह के दौरान कोई भी अनहोनी न हो।' बता दें कि एनजीओ द्वारा जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने 2010 में इस क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित कर दिया था।

कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि क्‍या शिवाजी पार्क एक खेल का मैदान है या मनोरंजन स्‍थल? न्यायमूर्ति धर्माधिकारी ने कहा, 'क्या होगा कि यह (समारोह आयोजित करना) एक नियमित परंपरा बन जाएगा और हर कोई इस तरह के समारोहों के लिए मैदान का उपयोग करना चाहे।' अदालत ने सुरक्षा पहलू पर भी चिंता जताई और कहा कि समारोह के लिए लाखों लोग इकट्ठा होंगे, गुरुवार शाम 6:40 बजे शपथ ग्रहण का समय निर्धारित किया गया है।

अदालत ने कहा, 'आप (अधिकारियों) को सुरक्षा पहलू पर भी विचार करना होगा। आप हर किसी की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के लिए बुधवार शाम ट्रकों में कुर्सियों और बांस जैसी सामग्री को लाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पार्क (मैदान) आज (बुधवार) और कल (गुरुवार) दोनों दिन उपलब्ध नहीं होगा। सार्वजनिक उपयोग के लिए शुक्रवार को ही खुलेगा।'

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने 2010 में गैर सरकारी संगठन द्वारा जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद क्षेत्र को 'साइलेंस जोन' घोषित कर दिया था। अदालत ने तब कहा था कि कार्यक्रम केवल 6 दिसंबर (बी आर अंबेडकर की पुण्यतिथि), 1 मई (महाराष्ट्र स्थापना दिवस) और 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) पर शिवाजी पार्क में आयोजित किए जा सकते हैं।


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