Move to Jagran APP

छत्तीसगढ़: अमित जोगी के तीन स्थान पर जन्म को लेकर कोर्ट का नोटिस

याचिका में पूरे मामले की सीबीआइ या उच्च स्तरीय जांच समिति से जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में मंगलवार को जस्टिस आरसीएस सामंत के कोर्ट में सुनवाई हुई।

By Tilak RajEdited By: Published: Wed, 26 Jul 2017 08:55 AM (IST)Updated: Wed, 26 Jul 2017 08:55 AM (IST)
छत्तीसगढ़: अमित जोगी के तीन स्थान पर जन्म को लेकर कोर्ट का नोटिस
छत्तीसगढ़: अमित जोगी के तीन स्थान पर जन्म को लेकर कोर्ट का नोटिस

बिलासपुर, नईदुनिया। छत्तीसगढ़ के मरवाही से विधायक अमित जोगी का जन्म अलग-अलग दस्तावेज में अमेरिका, इंदौर और जोगीसार सारबहरा (छत्तीसगढ़) में बताए जाने और फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य शासन व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

loksabha election banner

जिला पंचायत उपाध्यक्ष समीरा पैकरा समेत मरवाही क्षेत्र के 200 आदिवासियों ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी व मरवाही विधायक अमित जोगी की जाति की सीबीआइ जांच कराने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि अजीत जोगी ने 1967 में पेंड्रा तहसीलदार कार्यालय से कंवर आदिवासी होने का प्रमाण पत्र बनवाया था, जबकि उस समय पेंड्रा में तहसीलदार, नायब तहसीलदार का कार्यालय ही नहीं था।

इसी प्रकार अमित जोगी ने तीन अलग-अलग स्थान में जन्म होने का प्रमाण पत्र दिया है। भारतीय नागरिकता लेने अमेरिका, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इंदौर और जाति प्रमाण पत्र के लिए पेंड्रा क्षेत्र के जोगीसार सारबहरा में जन्म बताया गया। सभी में जन्म तिथि भी अलग-अलग है। इसी प्रकार अमित जोगी ने अपनी चचेरी बहन नेहा जोगी का वंशावली के आधार पर पेंड्रा एसडीएम कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र बनवाया है।

नेहा जोगी ने 2008 में एसडीएम कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया था। एसडीएम ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने 2012 में फिर से आवेदन दिया। इस बार उनको कंवर आदिवासी का प्रमाण पत्र दिया गया। इसके बाद अमित जोगी ने नेहा कंवर को बहन बताते हुए जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन दिया। इसी आधार पर उनका भी जाति प्रमाण पत्र बनाया गया।

याचिका में पूरे मामले की सीबीआइ या उच्च स्तरीय जांच समिति से जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में मंगलवार को जस्टिस आरसीएस सामंत के कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार, राज्य शासन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, अमित जोगी, अजीत जोगी, पेंड्रा थाना, कलेक्टर बिलासपुर, एसडीएम पेंड्रा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

यह भी पढ़ें: 6 साल बाद आखिरकार आया फैसला, अजीत जोगी नहीं हैं आदिवासी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.