मुंबई में अब हेलमट ना पहनना पड़ेगा भारी, जुर्माने के साथ 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद
पुलिस के अनुसार उल्लंघन करने पर 500 रुपये के जुर्माने के साथ 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। यह नियम 15 दिनों के बाद लागू होगा जिसके बाद यातायात अधिकारी उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई, एएनआइ। हेलमट को लेकर मुंबई ट्रैफिक पुलिस अब सख्त हो गई है। अब अगर कोई भी मोटरसाइकिल पर पीछे बिना हेलमट के बैठेगा तो उसपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया है और नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
लाइसेंस होगा निलंबित, 500 रुपये का लगेगा जुर्माना
एक अधिकारी ने बताया कि यह नियम 15 दिनों के बाद लागू होगा, जिसके बाद यातायात अधिकारी उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अधिसूचना के अनुसार, यातायात पुलिस ने पाया है कि शहर में अधिकांश दोपहिया सवार हेलमेट नहीं पहनते हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। पुलिस के अनुसार उल्लंघन करने पर 500 रुपये के जुर्माने के साथ 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद कर दिया जाएगा।
Maharashtra | Mumbai Traffic Police makes wearing a helmet mandatory for pillion riders on a motorcycle. It will be implemented in the next 15 days. Violating the rule will attract a fine of Rs 500 and suspension of driving license for 3 months: Mumbai Police— ANI (@ANI) May 25, 2022
1998 मोटर वाहन अधिनियम संशोधन
यह नया नियम सरकार द्वारा हाल ही में 1998 के मोटर वाहन अधिनियम को संशोधित करने के बाद आया है। जिसमें दोपहिया सवारों के लिए ठीक से हेलमेट नहीं पहनने पर 2,000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना जोड़ा गया है। संशोधन के अनुसार, निम्नलिखित स्थितियों में 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है:
- यदि चालक ने हेलमेट पहना हुआ है लेकिन उसका बकल खुला हुआ है। इस पर भी 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
- यदि हेलमेट के भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणित नहीं है, तो आपसे 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन जैसे लाल बत्ती पार करने पर भी हेलमेट पहनने के बावजूद 2,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा।