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आधार को धन विधेयक बनाने के खिलाफ सुनवाई नवंबर में

जयराम के वकील कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ के सामने इस मुद्दे का जिक्र किया।

By Manish NegiEdited By: Published: Fri, 01 Sep 2017 08:41 PM (IST)Updated: Fri, 01 Sep 2017 08:42 PM (IST)
आधार को धन विधेयक बनाने के खिलाफ सुनवाई नवंबर में
आधार को धन विधेयक बनाने के खिलाफ सुनवाई नवंबर में

नई दिल्ली, प्रेट्र। आधार से जुड़े एक बिल को धन विधेयक के रूप में मान्यता देने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नवंबर में सुनवाई करेगा। जयराम के वकील कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ के सामने इस मुद्दे का जिक्र किया। उन्होंने इस पर जल्द सुनवाई की मांग की।

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सिब्बल की दलील थी कि आधार पर पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं से इसका कोई लेना-देना नहीं है। यह धन विधेयक से जुड़ा मामला है। इसका निजता के अधिकार से कोई संबंध नहीं है। हालांकि, सिब्बल के अनुरोध को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि इसकी सुनवाई नवंबर में ही होगी। इससे पहले फरवरी में अदालत ने कहा था कि यह एक गंभीर मामला है और वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता। रमेश के वकील से कोर्ट ने अपनी याचिका में केंद्र द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों पर ध्यान देने को कहा था।

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