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सोनी-सैलजा की याचिका पर सुनवाई से इन्कार

दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग व मुक्ता गुप्ता ने राज्यसभा सदस्य व पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी व कुमारी सैलजा की सरकारी बंगले से संबंधित याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया। खंडपीठ ने मुख्य न्यायाधीश से याचिका को 13 अगस्त के लिए किसी अन्य खंडपीठ के समक्ष

By Murari sharanEdited By: Published: Tue, 11 Aug 2015 09:06 PM (IST)Updated: Tue, 11 Aug 2015 09:28 PM (IST)
सोनी-सैलजा की याचिका पर सुनवाई से इन्कार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग व मुक्ता गुप्ता ने राज्यसभा सदस्य व पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी व कुमारी सैलजा की सरकारी बंगले से संबंधित याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया। खंडपीठ ने मुख्य न्यायाधीश से याचिका को 13 अगस्त के लिए किसी अन्य खंडपीठ के समक्ष लगाने को कहा है।

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गौरतलब है कि अदालत ने 30 जून को सरकारी बंगला खाली करने की दोनों की ओर से दायर चुनौती याचिका को खारिज कर दिया था। अंबिका सोनी व कुमारी सैलजा 22 अकबर रोड व सात मोतीलाल नेहरू मार्ग पर स्थित टाइप-8 के सरकारी बंगलों में रह रही हैं।

केंद्र सरकार ने इन सरकारी बंगले को खाली कर उन्हें टाइप-7 के सरकारी बंगले में स्थानांतरित होने के लिए नोटिस भेजा था जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर अदालत ने भी बंगले खाली करने के निर्देश दिए थे।


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