Move to Jagran APP

शीना बोरा केस में इंद्राणी-पीटर की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज

सेशन्स कोर्ट स्थित विशेष सीबीआई अदालत में शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी।

By Lalit RaiEdited By: Published: Fri, 12 Feb 2016 03:02 AM (IST)Updated: Fri, 12 Feb 2016 03:09 AM (IST)
शीना बोरा केस में इंद्राणी-पीटर की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज

मुंबई। सेशन्स कोर्ट स्थित विशेष सीबीआई अदालत में शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। वही इस मामले में गिरफ्तार किये गये इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय की न्यायिक हिरासत भी आज खत्म हो रही है।

loksabha election banner

शीना बोरा हत्याकांड में सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट में कई नए खुलासे हुए हैं। खासतौर पर संजीव ख्नन्ना-इंद्राणी मुखर्जी की बेटी विधि और सौतेले बेटे राहुल की बातचीत चौंकाने वाली है। विधि के संदेशों से साफ है कि राहुल और शीना के संबंधों के लेकर इंद्राणी जरा भी खुश नहीं थी तथा वह किसी एक को रास्ते से हटाना चाहती थी।

शीना बोरा हत्याकांड में सीबीआई को मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला-पीटर

सीबीआई ने मुखर्जी परिवार के सदस्यों के बीच हुई बातचीत और ईमेल का विस्तृत ब्योरा पेश किया है। इससे साफ है कि परिवार के सदस्यों को इंद्राणी के मंसूबों के बारे में जानकारी थी।

विधि को पता चल गया था कि इंद्राणी कुछ बुरा करने वाली है। उसने राहुल को एक मैसेज लिखा था, 'यह बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहना चाहिए...तुम दोनों को बहुत सावधान रहने चाहिए, क्योंकि ममा बहुत परेशान है। मैं तुम दोनों को बस चेतावनी दे रही हूं...सावधान रहना...कुछ भी हो सकता है...यह बीत किसी से मत कहना...ममा कहती है...वो तुम्हारा (राहुल-शीना) संबंध ही नहीं तोड़ेगी, तुम दोनों से किसी एक को रास्ते से ही हटा देगी...मैंने ऐसे बात सुनी है। प्लीज रिप्लाय बैक।'

अप्रैल 2012 में इंद्राणी ने पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय के साथ मिलकर 24 वर्षीया शीना की हत्या की थी और शव को रायगढ़ जिले के जंगल में फेंक दिया था। अगस्त 2015 में एक दूसरे मामले में गिरफ्तार श्याम राय ने पूछताछ में हत्या का खुलासा किया।

इसके बाद जंगल से शीना का अवशेष बरामद किया गया था। अवशेष शीना के होने की पुष्टि के लिए पुलिस ने फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली।दक्षिण मुंबई की अदालत में मजिस्ट्रेट आरवी एडोन के सामने पेश एक हजार पृष्ठों से ज्यादा के आरोप पत्र में 150 से अधिक गवाहों के बयान, 200 दस्तावेज शामिल हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.