अगस्ता वेस्टलैंड केस, मामले की सुनवाई 25 जनवरी तक टली
अगस्ता वेस्टलैंड घूसकांड के आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को मिली जमानत याचिका को रद्द करने की मांग वाली सीबीआई की अर्जी पर अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी।
नई दिल्ली (जेएनएन)। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और दो अन्य की जमानत के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई 25 जनवरी तक के लिए टाल दी। सीबीआई की ओर से दाखिल याचिका में पूर्व वायु सेना प्रमुख एसपी त्यागी, भाई संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान की जमानत रद्द करने की मांग की गयी थी।
जमानत के विरोध में सीबीआई की दलील है कि मामले की जांच देश ही नहीं विदेशों तक चल रही है और ऐसे में एसपी त्यागी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इससे पहले सीबीआई की ओर से दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में भी तीनों आरोपियों की जमानत का विरोध किया गया था। जिसे कोर्ट की ओर से नामूंजर करते हुए एसपी त्यागी समेत तीनों आरोपियों को पिछले महीने जमानत दे दी थी।
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बता दें कि वर्ष 2010 की फरवरी माह में यूपीए सरकार में 3600 करोड़ में 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर का सौदा किया। इस दौरान एसपी त्यागी वायु सेना प्रमुख थे। सौदेबाजी में अगस्ता वेस्टलैंड इटली की फिनमेकेनिका की सहायक कंपनी थी।
वर्ष 2012 में सौदेबादी में भारतीय अधिकारियों को 360 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का खुलासा हुआ। आरोप लगा कि नियमों में बदलाव करके अगस्ता वेस्टलैंड को टेंडर भरने की छूट दी गई। हेलिकॉप्टरों की उड़ान क्षमता को 6,000 से घटाकर 4,500 मीटर की गई।
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