उत्तरप्रदेश में आरोपितों की संपत्तियां गिराने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, नोटिस के बाद कार्रवाई की मांग
जमीयत ने अपनी याचिका में कहा है कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी भी संपत्ति को नहीं ढहाया जाना चाहिए। समुचित तरीके से नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि राज्य सरकार को इस तरह कार्रवाई करने से रोके।
नई दिल्ली, प्रेट्र: उत्तर प्रदेश में हालिया हिंसक प्रदर्शनों के आरोपियों की संपत्तियों को गिराने के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज को सुनवाई करेगा। जमीयत ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया है कि वह राज्य सरकार को आगे इस तरह की कार्रवाई करने से रोके।
मुस्लिम संगठन ने अपनी याचिका में कहा है कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी भी संपत्ति को नहीं ढहाया जाना चाहिए। समुचित तरीके से नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की जानी चाहिए। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की अवकाश कालीन पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। जमीयत ने दिल्ली के जहांगीरपुरी क्षेत्र में भी हिंसा के आरोपितों की संपत्तियों को गिराने का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।