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बिना मंजूरी नहीं दे सकेंगे स्टेम सेल थेरेपी, ऑटिज्म के इलाज में इस्तेमाल पर स्वास्थ्य मंत्रालय का कड़ा रुख

Published: Thu, 17 Sep 2026 11:35 PM (IST)

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टेम सेल थेरेपी के उपयोग पर व्यापक परामर्श जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है ...और पढ़ें

ऑटिज्म में स्टेम सेल थेरेपी पर प्रतिबंध (यह तस्वीर AI द्वारा जनरेट की गई है।)

ऑटिज्म में स्टेम सेल थेरेपी पर प्रतिबंध (यह तस्वीर AI द्वारा जनरेट की गई है।)

HighLights

  1. स्टेम सेल थेरेपी केवल सरकार द्वारा अनुमोदित बीमारियों में ही मान्य।

  2. ऑटिज्म के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी का सामान्य उपयोग प्रतिबंधित।

  3. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंत्रालय ने जारी किए कड़े निर्देश।

नई दिल्ली, एएनआई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्टेम सेल थेरेपी को लेकर एक व्यापक परामर्श जारी किया गया है। मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि स्टेम सेल थेरेपी का इलाज के तौर पर उपयोग केवल उन्हीं बीमारियों में किया जा सकता है, जिन्हें सरकार से आधिकारिक तौर पर स्वीकृति मिली है।

जबकि आटिज्म के मामले में इस थेरेपी का सामान्य इलाज के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता। मंत्रालय ने यह सख्त कदम सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के तहत उठाया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह निर्देश 16 सितंबर को उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किया गया है, जिन्होंने नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 को अपनाया है।

यह कदम 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के यश चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य के मामले में आए फैसले के संदर्भ में उठाया गया है।

मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह परामर्श स्टेम सेल रिसर्च और थेरेपी से जुड़े मौजूदा ढांचे को दोहराता है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि स्टेल सेल थेरेपी को नियमित क्लिनिकल अभ्यास में मानक देखभाल के रूप में केवल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सूची में शामिल बीमारियों/स्थितियों के लिए ही अनुमति दी जाए।

परामर्श में आटिज्म स्पेक्ट्रम डिसआर्डर (एएसडी) के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि आटिज्म में किसी भी प्रकार के स्टेम सेल का चिकित्सकीय उपयोग केवल उचित रूप से अनुमोदित क्लिनिकल ट्रायल तक सीमित रखा जाए।