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केंद्र ने निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए राज्यों को जारी किए दिशानिर्देश, ई-वे बिल की वैधता अवधि भी बढ़ाई

केंद्र ने राज्यों को उन स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है जहां कोविड-19 के रोगी भर्ती हैं।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Sun, 05 Apr 2020 12:32 AM (IST)Updated: Sun, 05 Apr 2020 12:36 AM (IST)
केंद्र ने निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए राज्यों को जारी किए दिशानिर्देश, ई-वे बिल की वैधता अवधि भी बढ़ाई
केंद्र ने निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए राज्यों को जारी किए दिशानिर्देश, ई-वे बिल की वैधता अवधि भी बढ़ाई

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को उन स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है जहां कोविड-19 के रोगी भर्ती हैं। मंत्रालय ने कहा कि सभी अस्पताल और संबंधित कर्मचारी समय पर आवश्यकता बताएं और भुगतान सुनिश्चित करें ताकि ऑक्सीजन आपूर्ति में अवरोध पैदा नहीं हो।मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशकों को पत्र लिखा है।

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इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी से रोज नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। इससे पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही आपूर्ति के प्रमुख स्त्रोत को संभालने से संबंधित प्रोटोकॉल की भी चुनौतियां हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। सभी संबंधित अस्पतालों और स्टाफ को चाहिए कि वे समय पर आवश्यकता बताएं और भुगतान करें ताकि ऑक्सीजन आपूर्ति में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो। 

सरकार ने ई-वे बिल की वैधता अवधि भी बढ़ाई

तीन सप्ताह के लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने ई-वे बिल की वैधता अवधि भी बढ़ा दी है। केंद्रीय परोक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने एक बयान में कहा कि लॉकडाउन के चलते राष्ट्रीय राजमागरें पर ट्रक और अन्य वाहन जहां-तहां अटके पड़े हैं। इसे देखते हुए बोर्ड ने 20 मार्च और 15 अप्रैल के बीच की अवधि के लिए जारी ई-वे बिल की वैधता 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा रही है। वर्तमान में 100 किमी के लिए ई-वे बिल की वैधता एक दिन की है। गौरतलब है कि 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के सामानों की आवाजाही के लिए कारोबारियों को ई-वे बिल जनरेट करना होता है।


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