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जया को कोर्ट ने 10 को पेश होने का आदेश दिया

लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को बृहस्पतिवार को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। दरअसल, आयकर रिटर्न के मामले में स्थानीय कोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए 10 अप्रैल को अपने समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि, आय से अधिक संपत्ति मामले में बेंगलूर में विशेष कोर्ट ने उन्हें पेशी होने की छूट दे दी।

By Edited By: Published: Fri, 04 Apr 2014 09:00 AM (IST)Updated: Fri, 04 Apr 2014 10:49 AM (IST)
जया को कोर्ट ने 10 को पेश होने का आदेश दिया

चेन्नई। लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को बृहस्पतिवार को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। दरअसल, आयकर रिटर्न के मामले में स्थानीय कोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए 10 अप्रैल को अपने समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि, आय से अधिक संपत्ति मामले में बेंगलूर में विशेष कोर्ट ने उन्हें पेशी होने की छूट दे दी।

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चेन्नई में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर. दक्षिणमूर्ति ने तमिलनाडु की सीएम की व्यस्त चुनावी कार्यक्रम की दलीलों को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि यदि 10 अप्रैल को जयललिता कोर्ट में पेश नहीं होती हैं, तो उनके खिलाफ आदेश पारित किया जाएगा। दक्षिणमूर्ति ने कहा, 'उनकी अनुपस्थिति और मामले को समाप्त करने की किसी भी अन्य याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। दूसरे अर्थो में कानून के तहत आदेश जारी कर दिए जाएंगे।' सुप्रीम कोर्ट ने 1991 से 1994 तक आयकर रिटर्न न भरने को लेकर जयललिता के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।

दूसरी ओर, बेंगलूर की विशेष कोर्ट ने पहले जयललिता व 3 अन्य आरोपियों को 5 अप्रैल को न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा इतने समय में तमिलनाडु की सीएम को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने में असमर्थता जाहिर करने के बाद विशेष कोर्ट के जज जॉन माइकल चुनहा ने आदेश बदल दिया और जया को पेशी से छूट दे दी। जज चुनहा ने कहा, उन्हें बाद में समन जारी किया जाएगा।

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