जगन की कंपनियों में निवेश मामले से श्रीनिवासन का नाम हटा
सीबीआई के एक आरोप पत्र से इंडिया सीमेंट के प्रबंध निदेशक एन. श्रीनिवासन का नाम हटाने का आदेश दिया।
हैदराबाद। हैदराबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई के एक आरोप पत्र से इंडिया सीमेंट के प्रबंध निदेशक एन. श्रीनिवासन का नाम हटाने का आदेश दिया। श्रीनिवासन पर आरोप था कि उन्होंने प्रतिदान के रूप में वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगनमोहन रेड्डी की कंपनियों में निवेश किया था।
बीसीसीआइ के पूर्व प्रमुख श्रीनिवासन ने उनके खिलाफ इस मामले को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की थी। जस्टिस बी. सिवा शंकर राव ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि श्रीनिवासन के खिलाफ आरोप निराधार हैं।
2013 में दाखिल किए गए आरोप पत्र में श्रीनिवासन का नाम अभियुक्त के तौर पर शामिल किया गया था। आरोप था कि इंडिया सीमेंट ने जगन की कंपनियों में 140 करोड़ रुपये का निवेश किया और बदले में आंध्र प्रदेश सरकार से लीज पर जमीन और कृष्णा एवं कगना नदियों के पानी का आवंटन हासिल किया। उस वक्त आंध्र प्रदेश में जगनमोहन के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री थे।
सीबीआई का कहना है कि 2004 से 2009 के बीच कई निजी फर्मों ने जगन की कंपनियों में प्रतिदान के रूप में निवेश किया और राज्य सरकार से कई सहूलियतें हासिल कीं। जांच एजेंसी ने इस मामले में कुल 11 आरोप पत्र दाखिल किए हैं।