सिख दंगे: टाइटलर के खिलाफ जारी रहेगी जांच
वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपी वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ निचली अदालत के आदेश पर सीबीआइ द्वारा दोबारा से शुरू की गई जांच पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इन्कार कर दिया है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपी वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ निचली अदालत के आदेश पर सीबीआइ द्वारा दोबारा से शुरू की गई जांच पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इन्कार कर दिया है।
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न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता ने इस मामले में टाइटलर के वकील द्वारा दी गई दलील को अस्वीकार करते हुए अंतिम जिरह शुरू करने के लिए 17 जनवरी की तारीख तय की। उल्लेखनीय है कि दंगा मामले में सीबीआइ ने अपनी जांच के बाद टाइटलर को इस मामले में क्लीन चिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दायर की थी। कुछ माह पूर्व कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए मामले में दोबारा से जांच किए जाने के आदेश जारी किए थे।
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